Mandsaur News: ड्रग विभाग की बड़ी कार्यवाही – 44 मेडिकल स्टोर्स के लायसेंस निरस्त
मंदसौर से डॉ. घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट
मंदसौर । उपसंचालक जिला खाद्य एवं ओषधि प्रशासन द्वारा गुरुवार को जारी एक सूची में जिला मुख्यालय के 14 सहित जिलेभर के कुल 44 मेडिकल स्टोर्स के ड्रग लायसेंस निरस्त किये गए हैं ।
मंदसौर के सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर जयप्रकाश कुम्हार के हस्ताक्षर से जारी सूची में अलग – अलग वर्षों में जारी लायसेंस निरस्त किये हैं ।
जिले भर के होलसेल एवं रिटेल दवा विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश भी जारी किया गया है , जिसमें कहा गया है कि
होलसेलर मेडिकल डीलर द्वारा अपने बिलों पर ड्रग लायसेंस नम्बर्स तथा उसकी वैधता तिथि स्पष्ट अंकित करें । रिटेलर्स मेडिकल स्टोर्स ऐसे बिल एवं दवाओं को स्वीकार नहीं करें ।
ड्रग इंस्पेक्टर श्री कुम्हार के मुताबिक जिले में समय – समय पर निरीक्षण के दौरान ऐसी शिकायतें मिली हैं । चेतावनी के उपरांत भी कतिपय थोक मेडिकल स्टोर्स द्वारा उल्लंघन पाया गया है ।
विभाग द्वारा लायसेंस निरस्तीकरण सूचना ड्रग कंट्रोलर , भोपाल , मंदसौर कलेक्टर श्री गौतमसिंह , जिला स्वास्थ्य अधिकारी को भी दीगई है ।
आपने बताया कि ओषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की अवहेलना पर सख्त कार्यवाही होगी ।
जिलेभर के निरस्त लायसेंसी चिन्हित 44 दवा विक्रेताओं से क्रय – विक्रय पूर्णतः अवैधानिक माना जायेगा ।
इसके बाद भी खरीद – बिक्री होने पर प्रशासनिक और न्यायालयीन कार्यवाही होगी ।
जिला केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष रवि जैन , जिला महासचिव अरुण भदादा ने बताया कि ड्रग एक्ट का पालन सभी दवा विक्रेताओं की बाध्यता है । आपने अपील की है कि होलसेलर्स एवं रिटेलर्स नियमों के अनुसार कार्य कर कोरोना संक्रमण काल में सेवाएं प्रदान करें । श्री जैन एवं श्री भदादा ने जिले के मेडिकल स्टोर्स की कोविड की प्रथम और द्वितीय लहर में मरीजों की अनथक सेवा की सराहना की । कई मेडिकल स्टोर्स संचालक और कार्यरत सहयोगी संक्रमित भी हुए । कुछ दवा विक्रेता की मृत्यु भी हुई है ।
वर्तमान समय भी महत्वपूर्ण होकर सावधानी का है ।
उल्लेखनीय है कि जिले में 450 से अधिक पंजीकृत मेडिकल स्टोर्स संचालित हैं । मंदसौर नगर में ही लगभग 200 दवा विक्रेता हैं ।