भय्यू महाराज सुसाइड मामले में तीन दोषी करार, सभी को 6-6 साल की सजा

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Indore : चर्चित भय्यू महाराज सुसाइड मामले में केयर टेकर पलक और सेवादार शरद, विनायक को अदालत ने दोषी करार दिया। इन सभी को 6-6 साल की सजा सुनाई गई है। इंदौर की जिला कोर्ट ने केयर टेकर पलक, मुख्य सेवादार विनायक और शरद को भय्यू महाराज आत्महत्या मामले में दोषी ठहराया। आध्यात्मिक संत भय्यू महाराज ने 12 जून 2018 को अपनी कनपटी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी।

3 साल चली सुनवाई में 32 गवाहों के बयान हुए और 150 पेशियां हुई। शिष्या पलक, मुख्य सेवादार विनायक, शरद दोषी, सभी को 6-6 साल की सजा दी गई दी गई।
इंदौर जिला कोर्ट ने आज इस मामले में अंतिम सुनवाई की। सभी साक्ष्य और गवाहों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी पक्ष ने भय्यू महाराज का लिखा सुसाइड नोट पूरे मामले में अहम सबूत के तौर पर पेश किया। वहीं अभियोजन पक्ष ने तीनों आरोपियों के खिलाफ बहन और दूसरी पत्नी आयुषी को गवाह बना कर जिला कोर्ट में पेश किया।