IAS Officer Punished : हाई कोर्ट ने IAS अफसर को सबक सिखाया, सुनाई जेल की सजा और ठोका जुर्माना!

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IAS Officer Punished : हाई कोर्ट ने IAS अफसर को सबक सिखाया, सुनाई जेल की सजा और ठोका जुर्माना!

हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना IAS अंशुल मिश्रा को भारी पड़ गया!

Chennai : तमिलनाडु के एक आईएएस अधिकारी को हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना भारी पड़ गया। मद्रास हाईकोर्ट के जज आईएएस अधिकारी अंशुल मिश्रा पर इस कदर बिफर गए कि उन्‍होंने अवमानना के तहत कार्रवाई करते हुए उन्‍हें एक महीने कारावास की सजा सुना दी। इतना ही नहीं इस अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

मिश्रा पहले चेन्‍नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सीएमडीए के सचिव थे। हाई कोर्ट ने साल 2023 में उन्‍हें जानबूझकर कर आदेश को नहीं मानने का दोषी पाया। अदालत ने मिश्रा को दो बुजुर्ग याचिकाकर्ताओं आर ललिताम्बाई और केएस विश्वनाथन को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। अंशुल मिश्रा 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

यह है पूरा मामला

यह मामला चेन्नई में एक आवासीय परियोजना से संबंधित जमीन के री-ट्रांसफर विवाद से जुड़ा है। 2023 में अदालत ने अंशुल मिश्रा को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश लागू करने का निर्देश दिया था। लेकिन, उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया। अदालत ने इसे अवमानना माना और आईएएस मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। कोर्ट ने कहा कि मिश्रा का कृत्य जानबूझकर किया गया और निंदनीय था, जो न्यायिक प्रक्रिया का अनादर है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने यह संदेश दिया कि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी अदालत के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। आईएएस मिश्रा को जेल में समय बिताने और मुआवजा देने का आदेश दिया गया। यह फैसला प्रशासनिक अधिकारियों के लिए चेतावनी है कि वे अदालती आदेशों का पालन करें। यह मामला कानूनी अनुपालन के महत्व और न्यायपालिका की आम नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस फैसले से उम्मीद है कि भविष्य में प्रशासनिक लापरवाही कम होगी।