
Ban on Dangerous Places of Picnic Spots : पिकनिक स्पॉट प्रतिबंधित नहीं, केवल खतरनाक क्षेत्रों में प्रवेश रोका!
कलेक्टर के आदेश की गलत व्याख्या से भ्रम की स्थिति, प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की!
Indore : इंदौर जिले के लोकप्रिय पिकनिक स्थलों पर भ्रमण को लेकर जारी कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश में किसी भी पिकनिक स्पॉट पर जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कलेक्टर के आदेश की गलत व्याख्या से भ्रम की स्थिति निर्मित हुई, इसलिए प्रशासन ने किया स्पष्टीकरण जारी किया है।
20 जून को जारी आदेश में कलेक्टर ने केवल उन क्षेत्रों में प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया, जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक है। इन स्थानों पर जोखिम ज्यादा है और एकांत और सुरक्षा की दृष्टि से यह असुरक्षित हैं।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि महू तहसील सहित तिंछा फॉल, चोरल फॉल, कजलीगढ़, जामनिया कुंड, मेहंदी कुंड, हत्यारी खो, लोहिया कुंड, जूनापानी, जोगी भड़क जैसे पिकनिक स्थलों पर जाना प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन इनमें से कई स्थलों पर स्थित गहरी खाइयों, झरनों और अन्य एकांत व असुरक्षित स्थानों पर जाने से पर्यटकों को उनकी सुरक्षा के लिए रोका गया है।
इन स्थानों पर सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं जैसे गार्ड, चेतावनी बोर्ड और बचाव संसाधनों की अनुपस्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश का उद्देश्य किसी की यात्रा को रोकना नहीं बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम जनता पिकनिक स्थलों का आनंद ले सकती है, लेकिन उन्हें चिन्हित असुरक्षित क्षेत्रों में जाने से बचना होगा। इससे पूर्व भी दुर्घटनाओं की घटनाएं सामने आई हैं, जिन्हें रोकने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।





