रोड पर डांस करने वाली युवती के खिलाफ धारा 290 की तहत मामला दर्ज….

गृहमंत्री के आदेश के बाद भी मामूली धाराओं में दर्ज हुआ प्रकरण....सिर्फ 200 रुपये दंड है सजा

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इंदौर – मंगलवार को विजय नगर थाना क्षेत्र के रसोमा चौराहे पर जेब्रा क्रासिंग पर रेड लाइट के दौरान डांस करने वाली युवती के खिलाफ विजय नगर पुलिस ने गृहमंत्री के आदेश के बाद प्रकरण दर्ज किया है । धारा 290 की तहत मामला भले ही दर्ज कर लिया हो लेकिन धारा 290 में कोई सजा का प्रावधान ही नही है । युवती को महज 200 रुपये दंड के रूप में जमा करना होंगे । मतलब साफ है कि अगर युवती की गलती साबित होगी तब उसे 200 रुपये दंड जमा करना होगा ।

Indore : चौराहे पर डांस करने वाली मॉडल पर केस दर्ज

रोड पर डांस करने वाली युवती

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क्या है धारा 290*
भारतीय दंड संहिता की धारा 290 के अनुसार, जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक बाधा उत्पन्न करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दण्डनीय नहीं है, तो उसे दो सौ रुपए तक के आर्थिक दण्ड से, दण्डित किया जाएगा ।

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