New Delhi : किसानों को जीप से कुचलने के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ (Union Minister of State for Home Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में जमानत रद्द करने की मांग की गई। जघन्य अपराध करने के बावजूद तीन महीने के भीतर आशीष मिश्रा को जमानत हो गई।
वकील शिवकुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने अपनी याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जमानत आदेश निरस्त करने की मांग (Demand for Cancellation of Bail Order of Allahabad High Court) की। उन्होंने कहा कि मामले में अभी तक मंत्री अजय मिश्रा से पूछताछ नहीं हुई है। यह भी कहा गया कि SIT (Special Investigation Team) का काम संतोषजनक नहीं है। आशीष मिश्रा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिलने के बाद 15 फरवरी को जेल से बाहर आया है। उस पर आरोप है कि उन्होंने लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में 3 अक्टूबर 2021 को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मार दिया (Protesting farmers were Crushed to Death by Jeep) था।
आशीष मिश्रा को घटना के 6 दिन बाद 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अदालत में दाखिल चार्जशीट में लखीमपुर मामले में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120-बी के साथ धारा 3/25, 5/27 और 39 शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं।
आशीष मिश्रा की रिहाई पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा (United Kisan Morcha) लखीमपुर खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि पूरे देश और पूरी दुनिया ने लखीमपुर खीरी का मुद्दा देखा।