भोपाल. मध्यप्रदेश के पैतीस जिलों में शराब दुकानों के ठेकों के आबंटन के लिए रिजर्व प्राइज के सत्तर प्रतिशत या अधिक राशि के आवेदन मिलने पर वहां दुकानों के ठेके ई टेंडर के माध्यम के जरिए दिए जाएंगे।
प्रदेश में एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच राज्य की देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के आबंटन की प्रक्रिया चल रही है। सत्रह जिलों में ठेकों का नवीनीकरण हो चुका है। अभी 35 जिलोंं में शराब दुकानों के ठेके होना बाकी है। इन दुकानों के ठेके करने के लिए वाणिज्य कर विभाग ने मौजूदा आबकारी नीति में नया प्रावधान कर दिया है।
नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र तथा अन्य इच्छुक पात्र आवेदकों से प्राप्त लॉटरी के आवेदन पत्रों को शामिल करते हुए यदि जिले में संचालित मदिरा दुकानों के एकल समूहों पर वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य (रिजर्व प्राइज) में प्राप्त होंने वाले कुल राजस्व के सत्तर प्रतिशत या अधिक राशि के आवेदन प्राप्त होते है तो ऐसे समूहों का नवीनीकरण , लाटरी से निष्पादन करके शेष समूहों को ई टेंडर के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। वाणिज्य कर विभाग ने इस संबंध में नीति में बदलाव के लिए निर्देश जारी कर दिए है।