उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट
उज्जैन। जिला न्यायालय द्वारा थाना माधवनगर के बहुचर्चित नलिन शर्मा हत्याकांड में मधुर डेयरी के संचालक मोहन वासवानी एवं अन्य को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्लानिंग से हुई हत्या का यह मामला उज्जैन में लगभग 12 साल पहले घटित हुआ था।
पुलिस के अनुसार फ्रीगंज स्थित मधुर डेयरी के संचालक मोहन वासवानी के कहने पर ड्राइवर ने टवेरा गाड़ी से टक्कर मारकर अभिभाषक नलिन शर्मा की हत्या कर दी थी।
वरिष्ठ अभिभाषक काजी अहासन उल्ला ने हत्या संबंधित मजबूत साक्ष्य एवं कॉल डिटेल के आधार पर संभावना व्यक्त की थी कि सभी आरोपियों को इस मर्डर केस में सजा निश्चित होगी।
सज़ा पर फैसला सुनाते हुए श्रीमान संतोष प्रसाद शुक्ला, अपर सत्र न्यायाधीश, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. मोहन वासवनी पिता मांगीलाल 2. दुर्गा पिता मिहीलाल 3. राजकुमार पिता शांतिलाल राठौर 4. राजेश शर्मा पिता लक्ष्मीनारायण सभी निवासीगण उज्जैन को धारा 302 एवं 120-बी भादवि मे आजीवन कारावास एवं 80,000/-रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, अभियोजन कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 28.03.2009 को नलिन शर्मा पिता ज्योतिस्वरूप शर्मा निवासी शंकुमार्ग फ्रीगंज उज्जैन जो कि अधिवक्ता थे को वंदेमातरम भवन के पास गेहूँ मण्डी चौराह पर रात 8.30 बजे टवेरा जीप से ड्रायवर दुर्गा द्वारा टक्कर मारी गई थी, जिससे नलिन शर्मा की मृत्यु हो गई थी।
प्रारम्भ में थाना माधवनगर पर धारा 304ए भादवि में अपराध पंजीबद्ध किया गया था किंतु विवेचना के दौरान यह तथ्य आये कि मोहन वासवनी द्वारा राजकुमार, राजेश शर्मा एवं दुर्गा के साथ षडंयत्र कर नलिन शर्मा की हत्या करवाई गई थी।
पुलिस थाना माधवनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 302, 109, 120, 201 भादवि में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी काजी अहासन उल्ला, विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई। जानकारी मुकेश कुमार कुन्हारे अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी द्वारा दी गई।