
Suspend: संभागायुक्त ने 2 उच्च माध्यमिक शिक्षकों को किया निलंबित
इंदौर: संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने परीक्षा के दौरान सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन एवं शासकीय कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने पर दो उच्च माध्यमिक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। निलंबन की कार्रवाई कलेक्टर, जिला बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
कलेक्टर, जिला बुरहानपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री जितेन्द्र कुमार कुलकर्णी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शाउमावि, डोईफोडिया एवं श्रीमती अनीता दीक्षित, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शाउमावि निम्बोला को माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2025-26 का तुकईधड केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 17 फरवरी 2026 की कक्षा 10वीं के अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र मोबाईल के व्हाटस एप पर स्टेटस लगाकर श्रीमती राजकुमारी सोनी प्राथमिक शिक्षक, उमावि तुकईधड द्वारा उसे सार्वजनिक कर शासकीय कार्य में गंभीर लापरवाही एवं गोपनीयता भंग करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में जिला स्तर पर श्रीमती सोनी, प्राथमिक शिक्षक को निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है।
उक्त घटना से स्पष्ट है कि श्री जितेन्द्र कुमार कुलकर्णी, केन्द्राध्यक्ष एवं श्रीमती अनीता दीक्षित, उच्च माध्यमिक शिक्षक, द्वारा परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा केन्द्र तुकईधड पर केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष द्वारा दायित्व के निर्वहन में गंभीर लापरवाही की गई, जिससे 17 फरवरी 2026 को श्रीमती सोनी द्वारा कक्षा 10 वीं के अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र अपने मोबाईल से व्हाटस एप पर स्टेटस लगाकर गोपनीयता भंग की गई तथा केन्द्राध्यक्ष व सहायक केन्द्राध्यक्ष द्वारा इस घटना को रोकने का कोई प्रयास नही किये जाने से प्रथम दृष्टया वह दोषी पाये गए। इससे स्पष्ट है कि केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित परीक्षा के नियमों एवं निर्देशों की विपरीत होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1, 2, 3 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है।
कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के प्रस्ताव अनुसार श्री जितेन्द्र कुमार कुलकर्णी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डोईफोडिया और श्रीमती अनीता दीक्षित, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शाउमावि निम्बोला द्वारा परीक्षा के दौरान सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन एवं शासकीय कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही की गई। इनका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) के नियम 1965 के नियम 3(1) के उप नियम (एक) (दो) व (तीन) तथा नियम 3(2) के प्रतिकूल होने से संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने इन दोनों शिक्षकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान श्री जितेन्द्र कुमार कुलकर्णी का मुख्यालय सहायक आयुक्त कार्यालय, जनजातीय कार्य विभाग, जिला बुरहानपुर और श्रीमती अनीता दीक्षित का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बुरहानपुर नियत किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।





