रिटायर्ड शासकीय सेवकों की बकाया वसूली के संबंध में वित्त विभाग के नए दिशा निर्देश जारी 

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रिटायर्ड शासकीय सेवकों की बकाया वसूली के संबंध में वित्त विभाग के नए दिशा निर्देश जारी 

भोपाल: राज्य शासन वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश शासन के रिटायर्ड शासकीय सेवकों की बकाया वसूली के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तौगी द्वारा प्रदेश के संचालक पेंशन, भविष्य निधि और संभागीय और जिला पेंशन अधिकारियों को एक पत्र लिख सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न एसएलपी में पारित आदेश का हवाला देकर राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश से अवगत कराया है।

रस्तौगी ने अपने पत्र में उच्च न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिक को हुए अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में रिट याचिका में 15 जनवरी 26 को पारित आदेश का भी हवाला दिया है।

उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुक्रम में अपर मुख्य सचिव वित्त ने संभागीय एवं जिला पेंशन अधिकारियों का ध्यान वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र की ओर आकृष्ट कर निर्देशित किया है कि राज्य शासन के उक्त दिशा निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

*देखिए राज्य शासन वित्त विभाग के ACS का पत्र*

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