युवक को कुल्हाड़ी, लकड़ी और पत्थरों से पीट-पीटकर घायल करने वाले 7 आरोपियों को 3-3 वर्ष की सजा, जुर्माना भी लगाया!

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युवक को कुल्हाड़ी, लकड़ी और पत्थरों से पीट-पीटकर घायल करने वाले 7 आरोपियों को 3-3 वर्ष की सजा, जुर्माना भी लगाया!

Ratlam : अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने खेत में जुताई करने वाले युवक से मारपीट करने वाले 7 आरोपियों को 3-3 वर्ष के कारावास और 11 हजार 200 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि 16 मई 2020 को फरियादी चैनसिंह अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई करवा रहा था। इसी दौरान भूमि विवाद को लेकर 7 युवक एकमत होकर कुल्हाड़ी, लकड़ी एवं पत्थर लेकर मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने फरियादी व उसके पिता और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की थी। फरियादी के शोर मचाने पर उसके पिता कानजी, भाई कमलेश एवं अन्य परिजन बीच-बचाव हेतु पहुंचे थे जिनके साथ भी अभियुक्तों द्वारा मारपीट की थी। घटना में कानजी, कमलेश, चैनसिंह एवं रेखाबाई को चोटें आईं, जिनका उपचार कराया गया तथा कानजी को सिर में गंभीर चोट आई थी।

प्रकरण में जिले के ग्राम रावटी थाना द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा फरियादी, घायल साक्षियों तथा अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया। जिनके आधार पर अभियुक्त भूरालाल, सुरपाल उर्फ सुरेश, राकेश, फक्का उर्फ फकीरचंद, गीताबाई, सेताबाई एवं बालूबाई, निवासी ग्राम छोटी सिंगत थाना रावटी जिला रतलाम को दोषी ठहराते हुए धारा 326 सहपठित धारा 149 भादंसं 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की और से अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा किया गया!