हत्या का प्रयास करने वाले 5 आरोपियों को 4-4 वर्ष का कारावास, 6-6 हजार अर्थदंड

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हत्या का प्रयास करने वाले 5 आरोपियों को 4-4 वर्ष का कारावास, 6-6 हजार अर्थदंड!

Ratlam : न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र आशीष श्रीवास्तव ने हत्या का प्रयास करने वाले 5 आरोपियों को 4-4 वर्ष का कारावास और 6-6 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीवसिंह चौहान ने बताया कि फरियादी रोशिक 16 जून 2020 की रात 11:15 बजे मच्छी मार्केट से गुटखा खाकर वापस अपने घर कोटा बिल्डिग डीजल शेड रोड पर जा रहा था। तभी डी-मार्ट रोड स्थित सरकारी स्कूल के सामने पहुंचने पर पुराने झगडे की रंजिश को लेकर आरोपी अफसार ने हाथ देकर रोका और उसकी मोटरसाइकिल गिरा दी तथा आरोपी अफसार ने जान से मारने की नीयत से फरियादी के कुल्हे, बाएं हाथ की कलाई, पसली व पेट में चाकू मारा इस दौरान अन्य आरोपी परवेज, शादिक, युसुफ व शादाब ने भी मौके पर आकर बेट व लोहे की राड़ से सिर पर तथा हाथ पैर पर मारकर चोट पहुचाई थी।

 

फरियादी का भाई शहजाद जब फरियादी को बचाने आया था तो आरोपी अफसार ने उसके हाथ पर चाकू मार दिया। दोनों घायलों को ईलाज हेतु सरकारी अस्पताल में ले गए। जहां पर फरियादी रोशिक की रिपोर्ट पर थाना स्टेशन रोड पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध धारा 307,323,294,506/34 भादंवि में अपराध दर्ज किया गया।

 

फरियादी रोशिक को ज्यादा चोट होने आने की वजह से उसे इंदौर स्थित बॉम्बे हॉस्पीटल ले जाया गया था। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र न्यायालय में पेश किया गया था न्यायालय द्वारा अफसर उर्फ अफसार पिता खेर मोहम्मद निवासी- महावीर नगर रतलाम, परवेज पिता खेर मोहम्मद निवासी- महावीर नगर रतलाम, शादाब पिता शाबिर खान निवासी- कोटा बिल्डिग के पास डीजल शेड रोड रतलाम, सादिक खान पिता अब्दुल जब्बार निवासी- कोटा बिल्डिग के पास डीजल शेड रोड रतलाम

तथा युसुफ खान पिता खेर मोहम्मद निवासी- महावीर नगर रतलाम को सजा सुनाई। अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीवसिंह चौहान द्वारा की गई!