नापतौल विभाग के अपराध प्रकरणों में न्यायालय एवं विभाग ने किया अर्थदंड!

125

नापतौल विभाग के अपराध प्रकरणों में न्यायालय एवं विभाग ने किया अर्थदंड!

Ratlam : कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह और नियंत्रक नापतौल म. प्र. भोपाल ब्रजेश सक्सेना द्वारा दिए गए निर्देशों अनुसार सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतौल भारत भूषण द्वारा पंजीबद्ध किए गए अपराध प्रकरणों में से (1) मैसर्स राठौर स्वीट्स , नमकीन एवं रेस्टोरेन्ट (नमकीन के निर्माता, पैककर्ता एवं विक्रेता) 80 फीट रोड रतनपुरी अलकापुरी चौराहा, प्रोपराईटर नरेश राठौर, मैसर्स राधिका ज्वेलर्स (सोना एवं चांदी आभूषण विक्रेता) 38 कस्तुरबा नगर मेन रोड प्रोपायटर रवि यादव, मैसर्स न्यू जायसवाल कृषि सेवा केन्द्र (कृषि दवाईयों के विक्रेता) पुराना बस स्टेंड पिपलोदा, प्रोपायटर सुभाष जायसवाल के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। उपरोक्त अपराध प्रकरणों में संस्था मैसर्स न्यू जायसवाल कृषि सेवा केन्द्र (कृषि दवाईयों के विक्रेता), पुराना बस स्टेंड , पिपलोदा, जिला रतलाम, प्रोपायटर सुभाष जायसवाल से जप्त किए गए।

कृषि दवा वस्तु पैकेज ‘‘मैक्वाट‘‘ के निर्माता एवं विपणनकर्ता संस्था मैसर्स ऑसिन एग्रो इन्ड्रस्ट्रीज लिमिटेड बडोदरा (गुजरात) के विरूद्ध विभागीय अधिनियम और पैकेज वस्तु नियमों के उल्लघंन का अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए जिसमें निर्माता एवं विपणनकर्ता संस्था मैसर्स ऑसिन एग्रो इन्ड्रस्ट्रीज लिमिटेड बडोदरा (गुजरात) ने अपनी गलती स्वीकार कर ली जिसके आधार पर नियंत्रक नापतौल मध्य प्रदेश भोपाल ने आदेश जारी कर रूपए 1 लाख अर्थदंड निर्धारित किया।

जिसे संस्था द्वारा विभाग को जमा करा दिया गया। तत्तपश्चात खुदरा विक्रेता संस्था मैसर्स न्यू जायसवाल कृषि सेवा केन्द्र (कृषि दवाईयों के विक्रेता), पुराना बस स्टेंड पिपलोदा जिला रतलाम, प्रोपायटर सुभाष जायसवाल ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की इसलिए उनके विरूद्ध प्रकरण को मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर रूपए 10 हजार (दस हजार मात्र) अर्थदंड लगाया जिसे न्यायालय द्वारा मौके पर ही जमा कराया तत्तपश्चात अभियुक्त सुभाष जायसवाल को बरी किया!