एक्सीडेंट में मौत पर एक करोड़ मुआवजा

1066

विधिक संवाददाता

भोपाल।निजी कंपनी के कर्मचारी की मौत के मामले में जिलाअदालत ने मृतक के परिजनों को एक करोड़ एक लाख 19 हजार रुपए की मुआवजा राशि दिए जाने के आदेश कार मालिक , चालक और बीमा कंपनी को दिए हैं। मृतक के परिजनों की ओर से आरके हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी एडवोकेट द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती रश्मि मिश्र ने यह आदेश दिए हैं। संकेत 7 जुलाई 2018 को दोपहर 2 बजे घर से बाईक से अपने ऑफिस जा रहे थे, कार के चालक ने पीछे से बाईक को टक्कर मार दी थी। जिससे संकेत की मौत हो गई थी ।