भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज

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भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज

भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1999 बैच के IAS अधिकारी विनय चौबे, जो इस समय जेल में बंद है, की झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी। चौबे ने हजारीबाग जिले के उपायुक्त के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज मामले में उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। चौबे पर जिले में सेवायत की जमीनों की अवैध बिक्री में शामिल होने का आरोप है। वह 20 मई, 2025 से हिरासत में हैं।

न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और मंगलवार को चौबे की जमानत याचिका खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया।

निलंबित आईएएस अधिकारी पर जिले में वन भूमि के रिकॉर्ड में हेराफेरी करने, फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भूमि का स्वरूप बदलने और फिर उसे अपने सहयोगी विनय सिंह के नाम हस्तांतरित करने का आरोप है। आरोप से है कि वन भूमि के पांच भूखंड अवैध रूप से सिंह के नाम हस्तांतरित किए गए थे।

यह मामला 2013 में सामने आया, जिसके बाद वन भूमि के लिए बनाए गए सभी राजस्व रिकॉर्ड रद्द कर दिए गए और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (ACB) ने जांच शुरू की।

विस्तृत जांच के बाद, एसीबी ने पिछले साल सितंबर में चौबे पर मुकदमा चलाने की अनुमति प्राप्त की। वह फिलहाल जेल में है।

चौबे सिर्फ इसी मामले में शामिल नहीं है। वह शराब घोटाले में भी आरोपी है, जिसमें निचली अदालत ने उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल न करने के कारण जमानत दे दी थी।