
Red Sand Boa Smuggling : वन्यप्राणी दोमुंहा सांप की तस्करी करने वाले को 3 वर्ष की सजा!
Bhopal : न्यायालय सचिन जैन तेईसवें अपर सत्र न्यायाधीश ने वन्य प्राणी की तस्करी करने वाले आरोपी प्रतीक सिंह बोहरा को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51(1) सहपठित धारा 120-बी भादंवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। लोक अभियोजक आकिल अहमद खान ने बताया कि प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित पुलिस थाना एसटीएफ को 7 जनवरी 2016 मुखबिर से सूचना मिली थी कि मिनाल इन्क्लेव गुलमोहर के पास कुछ लोग काले रंग की सफारी गाडी में दोमुंहें सांप सेंडबोआ को बेचने के लिए घूम रहें है।
सूचना के आधार पर एसटीएफ पुलिस द्वारा वन विभाग के वनपाल एवं वनरक्षक के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर जाकर तस्दीक की तो वहां पर एक संदिग्ध हालात में काले रंग की सफारी एमपी 04 सीएन 8442 खडी दिखाई दी उसमें पांच लोग बैठे थे पुलिस टीम द्वारा उनके नाम पुछने पर उन्होंने अपना नाम अमन उर्फ हनी, लोकेश उर्फ मलिक, विजय उर्फ विज्जू, प्रतीक बोहर एवं ब्रजेश पटेल बताया। उनके पास एक बैग था जिसकी चैन में एक दोमुंहा सांप सैंडबोआ पाया गया जिसकी लंबाई 114 सेमी एवं मोटाई 12 सेमी एवं लगभग 2 किलोग्राम वजन का गहरा भूरा रंग का साप होना पाया गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक आकिल अहमद खान एवं श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया द्वारा पैरवी की गई है।






