Jhabua Declared Water Scarcity District: झाबुआ जिला जल अभावग्रस्त घोषित, कलेक्टर द्वारा आदेश जारी

जानिए इस आदेश से कौन से प्रतिबंध होंगे लागू

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Jhabua Declared Water Scarcity

Jhabua Declared Water Scarcity District: झाबुआ जिला जल अभावग्रस्त घोषित, कलेक्टर द्वारा आदेश जारी

*झाबुआ से श्याम त्रिवेदी की खास खबर*

झाबुआ: मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले को जल अभाव ग्रस्त घोषित(Jhabua Declared Water Scarcity District) किया गया है। इस संबंध मे कलेक्टर ने आज आदेश भी जारी कर दिए है

जारी आदेश मे उल्लेख किया गया है कि जिले मे भूमिगत जलस्तर मे लगातार कमी होने एवं आगामी ग्रीष्म ऋतु मे ओर अधिक पेयजल की कमी व लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए मप्र पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा के तहत जिले को जल अभाव ग्रस्त घोषित किया है। यह आदेश 30 जून 2022 तक अथवा वर्षा मे विलंब हुआ तो वर्षा प्रारंभ होने तक लागू रहेगा।

*जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र(Jhabua Declared Water Scarcity District) घोषित होने के कारण लागू होंगे ये प्रतिबंध*

Jhabua Declared Water Scarcity District

जिले मे समस्त सार्वजनिक पेयजल स्त्रोतों से कोई भी व्यक्ति सिंचाई , ओद्योगिक प्रयोजन , किसी अन्य प्रयोजन के लिए जल का उपयोग बिना अनुमति नहीं कर करेंगे। नलकूप खनन एवं निजी नल कनेक्शन का कार्य बिना अनुमति नहीं किए जा सकेंगे। विशेष परिस्थितियों मे निजी नलकूप खनन एवं निजी नल कनेक्शन की विधिवत अनुमति हेतु आवेदन पत्र संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्धारित प्रारूप में मय चालान फीस रू 50 बैंक मे जमा कर प्रस्तुत किए जाएंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत संचालित राज्य पोषित नलकूप योजनांतर्गत खनित किए जाने वाले नलकूप उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्तानुसार आदेश का उल्लंघन करता पाया जाने पर पर उल्लंघनकर्ता को 02 वर्ष का कारावास या रू 2000 के अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जाएगा।

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