Patna: बिहार के Patna High Court ने मधुबनी जिले के झंझारपुर सिविल कोर्ट के ADJ (प्रथम) अविनाश कुमार के न्यायिक कार्य करने पर रोक लगा दी। HC ने अविनाश कुमार के अधिकार रोकने का आदेश जारी किया गया। क्योंकि, हाल के दिनों में झंझारपुर Civil Court के जज अविनाश कुमार ने कुछ ऐसे अजीबो-गरीब फैसले सुनाए, जो सुर्खियों में रहे।
हाल ही में उन्होंने कपड़ा धोने और नाली साफ करने तथा बच्चों को दूध पिलाने सहित अन्य आदेश पारित किए थे।
ADJ अविनाश कुमार ने कुछ दिन पहले छेड़खानी के एक आरोपी को जमानत देते हुए यह शर्त निर्धारित की थी कि वह पश्चाताप करने के लिए अपने गांव में सभी महिलाओं के कपड़े धोएगा और इस्त्री करेगा। बताया जाता है कि न्यायाधीश ने पहले भी अन्य मामलों में इसी तरह के अटपटे फैसले दिए थे।
अजीबो-गरीब फैसले
* 18 अगस्त को अंधरामठ थाने दर्ज एक शिकायत में आरोपी नीरज कुमार साफी को अपने गांव के पांच गरीब व अनपढ़ महिलाओं या लड़कियों को साक्षर बनाने की शर्त पर जमानत दी गई थी। नीरज बीए प्रथम वर्ष का छात्र है।
* पानी बहाने को लेकर एक विवाद में मारपीट करने के आरोपी मोहम्मद रुस्तम को मोहल्ले और घर के सामने नाले की सफाई करने की शर्त पर अविनाश कुमार ने जमानत दी थी। उन्होंने यह फैसला 1 सितंबर को सुनाया।
* सरकारी कालाबाजारी के आरोपी राजीव कुमार और नीतीश कुमार को अपने गांव के 25 गरीब परिवारों को दो- दो किलो दाल देने की शर्त पर जमानत दी थी।
* 8 सितंबर को मारपीट करने के आरोपी शिवजी मिश्रा व अशोक मिश्रा को गांव के पांच दलित परिवार के कुपोषित बच्चों को प्रतिदिन आधा-आधा लीटर दूध 6 महीने तक देने की शर्त पर जमानत दी। ये दोनों आरोपी दूध के कारोबार से जुड़े हैं।
* चाकू से हमला कर घायल करने के आरोपी मछली व्यवसायी मोहम्मद सज्जाद को घर में एक कुत्ता पालने तथा गलियों में घूमने वाले वाले 5 कुत्तों को 45 दिनों तक भोजन कराने की शर्त पर जमानत दी गई। यह फैसला 10 सितंबर को सुनाया गया था।
* घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोपी ललन कुमार साफी को गांव की सभी महिलाओं का 6 माह तक मुफ्त में कपड़े धोने और उन पर इस्त्री करने की शर्त पर जमानत दी गई।