MP News: Integrated Election Management System पर पड़ा लोड तो राज्य निर्वाचन आयोग ने लगा दी Online नामांकन पर रोक

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Election Commission

भोपाल: मध्यप्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में इस बार नामांकन पत्रों की प्रविष्टि इंटीग्रेटेड इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में कराने का प्रावधान किया गया है। इस पर पड़ रहे लोड को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने ऑनलाईन नामांकन पत्र जमा कराने की प्रकिया पर रोक लगा दी है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को भी इस बारे में निर्देश जारी किए है।इस फैसले के बाद अब पंचायत चुनावों के विभिन्न पदों के लिए ऑफलाइन ही नामांकन प्राप्त किए जाएंगे।


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इंटीग्रेटेड इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर होगी नामांकन की प्रविष्टि और जांच-
आईईएमएस सिस्टम पर नामांकन पत्र प्राप्त करने के बाद जिला पंचायत सदस्य के नामांकन पत्रों की प्रविष्टि डीईओ यूजर के माध्यम से और जनपद सदस्य पद के नामांकन पत्रों की प्रविष्टि रिटर्निंग ऑफिसर के यूजर से की जाएगी।आईईएमएस में प्रविष्ट किए गए नामांकन पत्रों को संशोधन, डिलीट एवं उम्मीदवार द्वारा द्वितीय नामांकन पत्र प्रविष्टि करने का प्रावधान किया गया है।

इस एप्लीकेशन में नामांकन पत्रों का दैनिक विवरण जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए परिशिष्ट 19 में जनरेट किया जाएगा और उसका प्रिंटआउट निकालकर जांच के बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षर कर जारी किया जाएगा। सभी नामांकन पत्रों की प्रविष्टि नामांकन पत्रों की जांच से पहले करना जुररी होगा। प्रविष्टि छूटने पर रिटर्निग ऑफिसर व्यक्तिश: उत्तरदायी होंगे।


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नामांकन पत्रों की जांच भी आईईएमएस में ही होगी।नामांकन वापस लेने पर भी सिस्टम में प्रविष्टि करना होगा। यह सारी जानकारी प्रारुप सात में जनरेट की जाएगी।चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने, उम्मीदवारों का क्रम निर्धारण और चुनाव चिन्ह आबंटन का काम भी इसी एप्लीकेशन में किया जाएगा।

सरपंच और पंच पद के चुनाव चिन्ह आबंटन प्रारंपरिक पद्धति से मैन्युअल किए जाएंगे। सरपंच पद हेतु आईईएमएस के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सार पत्र को प्राथमिकता से अपलोड किया जाएगा।उम्मीदवारों के सार पत्र की महत्वपूर्ण जानकारी का एक तुलनात्मक सारपत्रक भी तैयार कर मतदान केन्द्र पर निर्वाचकों की जानकारी के लिए प्रदर्शित किया जाएगा।