Panchayat Elections: अगर 7 जून तक थाने में शस्त्र जमा नहीं किए तो लायसेंस होंगे निरस्त

DM द्वारा आदेश जारी

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PANCHAYAT ELECTION-01

ग्वालियर: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में शस्त्र जमा करने की तिथि 7 जून तक बढ़ा दी है। इस संबंध में जारी किए गए आदेश में उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि 7 जून तक संबंधित पुलिस थाना में शस्त्र जमा नहीं किए तो शस्त्र लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित होने के बाद ग्वालियर जिले के ग्रामीण अंचल में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान जिले में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने धारा-144 के तहत एक आदेश जारी कर विकासखण्ड मुरार, भितरवार, घाटीगाँव व डबरा की निर्वाचन क्षेत्र सीमा और उसकी 100 मीटर की परिधि में रहने वाले सभी निवासियों के अस्त्र-शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभार से निलंबित कर दिए थे।

पहले सभी लायसेंसधारियों को अपने शस्त्र 2 जून 2022 तक संबंधित पुलिस थानों में जमा करने की तिथि निर्धारित थी। इसके बाद इस तिथि को बढ़ाकर 5 जून किया गया था। जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने शस्त्र लायसेंसधारियों को एक और मौका देकर अब ग्रामीण अंचल के लिये भी शस्त्र जमा करने की अंतिम तिथि 7 जून निर्धारित कर दी है।

जिले में अस्त्र-शस्त्र एवं अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने और उनके प्रदर्शन पर पूर्णत: रोक लगाई गई है। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि समयावधि के भीतर शस्त्र जमा न करने वाले शस्त्र लायसेंसधारी भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दण्डनीय होंगे। साथ ही शस्त्र लायसेंस भी निरस्त कर दिए जायेंगे।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश माननीय न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा व चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के लिये तैनात किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों व उम्मीदवारों की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस कर्मियों सहित अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डों आदि पर लागू नहीं होगा।