सूदखोर धराए, पुलिस ने सूदखोरों के चंगुल से एक परिवार को उजड़ने से बचाया

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सूदखोर धराए, पुलिस ने सूदखोरों के चंगुल से एक परिवार को उजड़ने से बचाया

रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

Ratlam : सूदखोरों,ब्याज खोरों के पठानी ब्याज की पठानी उगाही की मार उन लोगों के लिए मुसीबत बनकर उभरती है जो मुसीबतों के मारे होकर गुण्डों बदमाशों और सूदखोरों से ऊंची ब्याज दरों पर राशि ले लेते हैं।

ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें सूदखोर भाईयों ने मकान की रजिस्ट्री रखकर ऊंची ब्याज दरों पर राशि दी और 2.5 लाख रुपए के बदले 6 लाख रुपए की लिखा पढ़ी करवा दी।

प्रार्थी द्वारा लिए गए रुपए का ब्याज 10 हजार रूपए महीना एक वर्ष तक नियमित रूप से दिया गया। बाद में लॉक डाउन लगने से ब्याज नहीं देने पर 4 माह का ब्याज नहीं चुकाने पर 10 हजार रूपए से बढ़ाकर सीधे 13 हजार रुपए महीना कर दिया। ब्याज की राशि समय पर नहीं मिलने पर सूदखोरों ने मकान पर कब्जा करने के हथकंडे अपनाए। उन्होंने परिजनों को डराया धमकाया भी और जान से मारने की धमकी दी, ऐसे में परिवार का जीना हराम हो गया था।हारकर फरियादी को पुलिस की शरण लेनी पड़ी।                                                IMG 20220607 WA0065 IMG 20220607 WA0064

फरियादी की शिकायत के बाद रतलाम नगर के माणकचौक थाना प्रभारी अनुराग यादव ने आरोपियों पर कार्यवाहीं करते हुए सूदखोरों से परिवार वालों को उनकी रजिस्ट्री वापस करवाई और आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए अपराध दर्ज किया।

क्या कहते हैं थाना प्रभारी

मामले में माणक चौक थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया कि लक्ष्मी नगर निवासी नूरजहां पति अमीन खान ने अक्टूबर 2019 में अपने व्यवसाय के लिए विरियाखेडी में रहने वाले सिकंदर उर्फ सुक्का पिता जहुर अब्बासी और उसके भाई जावेद निवासी विरियाखेडी से 2.50 लाख रुपए उधार लिए थे। रुपए उधार लेने पर दोनों भाईयों ने लक्ष्मी नगर स्थित मकान की रजिस्ट्री रखकर 2.50 लाख देकर 6 लाख रुपए की लिखा पढ़ी करवा दी और 10 हजार रूपए महीना देना भी लिखवाया।10 माह तक ब्याज का भुगतान हुआ। बाद में लॉक डाउन के चलते और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण फरियादी परिवार ब्याज नहीं चुका पाए। नतीजतन आरोपियों द्वारा ब्याज के लिए तकादा किया जा रहा था।यहां तक की मकान हड़पने और घर से निकालने की धमकी दी जा रही थी।आरोपी मकान पर कब्जा जमाना चाह रहे था।थाना प्रभारी यादव ने बताया शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए फरियादी को मकान की रजिस्ट्री लौटाई और आरोपी के विरुद्ध धारा 385,506 आईपीसी 3/4 भादवि ऋणियों के संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मकान मालिक को उनकी रजिस्ट्री वापस करवाई।

*क्या कहते हैं एसपी*

सूदखोरों से ग्रस्त लोग सम्बंधित थाने पर या मेरे ऑफिस पर आकर शिकायत कर सकते हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाहीं की जाएगी।आवश्यक होने पर मेरे मोबाइल नंबर 7049100454 पर शिकायत की जा सकती है।

*अभिषेक तिवारी*