रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट
Ratlam MP: असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले आदतन अपराधियों को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत तीन आरोपीयों को जिला बदर किया है।
दिलावर खां जिलाबदर
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना कालूखेडा अंतर्गत ग्राम चिकलाना निवासी दिलावर खां पिता मुन्ना खां को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
कृपाल सिंह जिलाबदर
जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना ताल अंतर्गत ग्राम बरसी निवासी कृपालसिंह पिता गोपालसिंह को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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कुंदन सिंह जिलाबदर
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना स्टेशन रोड रतलाम अंतर्गत ग्राम नगरा निवासी कुंदन सिंह पिता विक्रमसिंह उर्फ़ पीरसिंह डोडिया को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
इन जिलों में नहीं कर सकते हैं प्रवेश
उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन,आगर, धार,झाबुआ,मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
रमेश सोनी
पिछले अठ्ठाइस वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय। इस दौरान रतलाम और प्रदेश से प्रकाशित कई समाचार पत्रों में संवाददाता से लेकर महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वर्तमान में आपके अपने न्यूज़ पोर्टल मीडियावाला के ब्यूरो चीफ हैं।