रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट
तेज गति से वाहन चलाकर भगाने पर वाहन पलट गया था मौके से वाहन को छोड़कर भागे लोगों पर संदेह होने पर वाहन की तलाशी में बड़ी संख्या में डोडा चुरा मिलने पर पुलिस ने तथ्यों को तलाशने पर मौके से आरोपी की जरकीन में आधार कार्ड और बैंक लोन की रसीद मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया था।मामले में न्यायालय रुपेश शर्मा विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस जावरा ने आरोपी कचरु खान के विरूद्ध साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए दस साल की सजा और डेढ़ लाख जुर्माना का अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। और अन्य आरोपी पुत्र इशुबखान को साक्ष्य के प्रमाणीकरण नहीं होने पर उसे दोषमुक्त किया।
मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस.एक्ट शिव मनावरे ने बताया कि 28-नवम्बर-2013 को थाना कालु खेड़ा के निरीक्षक आई.के.जैन को सूचना मिली कि एक सफेद रंग की मार्शल जीप जिसका नम्बर एमपी 14 एच 1545 तेज गति से अवैध मादक पदार्थ लेकर जा रही हैं।जिसमें दो व्यक्ति बैठे हैं।जो रानीगांव फन्टे से नवेली गांव की तरफ कच्चे रास्ते पर पलटी खा गई है,सूचना पर निरीक्षक आई.के.जैन फोर्स घटनास्थल पर पहुंचे।
जहां कोई नही मिला तो वाहन को सीधा करवा कर जीप की तलाशी लेने पर पिछली सीट पर 10 बोरे प्लास्टिक में एवं 06 टाट बोरों में अवैध मादक पदार्थ पीसा हुआ डोडा चुरा भरा मिला तथा 16 बोरों का मौके पर वजन करने पर 06 क्विंटल 31 किलो 900 ग्राम डोडा चुरा पाया गया।तथा जीप की अगली सीट पर एक काले रंग की जरकीन मिली, जिसमें दाहिने जेब में एक आधार कार्ड इशुबखान पिता कचरुखान निवासी ग्राम गरोडा जिला मन्दसौर एवं बैंक लोन के किश्त की रसीद कचरु खान निवासी गरोडा की मिली।
मौके पर ही मादक पदार्थ एवं वाहन को एवं उसमें मिलें दस्तावेजों को जप्त कर थाना कालुखेडा पर आरोपीगण इशुबखान एवं कचरुखान के विरुद्ध धारा-8/15 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले में 14.जून.2015 को तत्कालिन थाना प्रभारी आलोट एएस.राठौर द्वारा आरोपी इशुबखान को गिरफ्तार किया गया।पुछताछ करने पर उसने बताया कि 16 बोरे अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा वह अपने पिता कचरु खान के साथ भरकर लाया था।वाहन उसके पिताजी चला रहे थे।और वह साईड में बैठा था,वाहन उसके पिताजी के नाम का है।आरोपी कचरु खान को भी 10.दिसम्बर.2015 को गिरफ्तार किया गया।तथा वाहन एम पी 14 एच 1545 जीप के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर अभियुक्तगण के विरुद्ध विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।विशेष न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुए अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए,आरोपी कचरु खान को दोषसिद्ध किया तथा अभियुक्त इशुबखान के विरुद्ध साक्ष्य को प्रमाणित न पाते हुए उसे दोषमुक्त किया गया।