Indore : शहर की वायु गुणवत्ता ख़राब करने वाली दाल मिलों के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई करेगा। निगम ने 10 दाल मिलों के ट्रेड लायसेंस निरस्त कर दाल मिल हटाने की कार्यवाही शुरू की। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MP Pollution Control Board) द्वारा वायु प्रदूषण के कारण दाल मिल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र के लोगों ने दाल मिलों से प्रदूषण के संबंध में लगातार शिकायत की जा रही थी।
निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 27 मई को जिला प्रशासन के साथ प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग एवं अध्यक्ष मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नवलखा क्षेत्र स्थित चितावद व साजन नगर की दाल मिल के विस्थापन के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी। इसके परिपेक्ष्य में मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा ‘क’ के तहत दाल मिल बंद करने के संबंध में भी 14 जुलाई को निर्देश जारी किए गए।
इनके लाइसेंस निरस्त किए
जिन 10 दाल मिलो को बंद करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए वे हैं नवजीवन दाल मिल उद्योग नगर नवलखा, रामस्वरूप शिवनारायण गोयल नवलखा, शिवनारायण कन्हैयालाल दाल मिल नवलखा, घनश्याम उद्योग नवलखा मंडी गेट, घनश्याम पल्सेस नवलखा मंडी, मनोज दाल मिल नवलखा, जे ओमप्रकाश एंड ब्रदर्स नवलखा मंडी गेट, पवन दाल मिल नवलखा, नटराज कॉरपोरेशन उद्योग नगर नवलखा और महालक्ष्मी दाल मिल नवलखा मेन रोड शामिल है।
उद्योगों को हटाया जाएगा
मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय ने निर्णय लेकर प्रशासन को अवगत कराया गया था कि जो दाल मिलें आबादी वाले क्षेत्र में हैं, तथा जिनसे क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति निर्मित होती है, रहवासियों को प्रदूषण के कारण होने वाली परेशानियों की शिकायत भी की जाती रही है, ऐसी मिलों को हटाया जाए। इस क्रम में एनजीटी द्वारा आवासीय क्षेत्रों से उद्योगों को शिफ्टिंग करने के संबंध में भी निर्देशित किया गया है।
वायु गुणवत्ता प्रभावित
आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा बताया कि उक्त 10 दाल मिल जो कि रहवासी क्षेत्र में स्थित है। दाल मिल से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण आस-पास के क्षेत्रीय रहवासियों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। शहर की वायु गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दाल मिल बंद करने के संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस संबंध में निगम द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य व शहर के वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उल्लेखित 10 दाल मिलों के ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही मिलों को हटाने की भी कार्यवाही की जाएगी।