Indore : एक नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ की झूठी रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने आरोपी को जेल भी भेज दिया। असलियत तब सामने आई, जब पुलिस ने कोर्ट में इस नाबालिग लड़की का 9वीं की छात्रा होने का दावा किया। जबकि, चालान डायरी में जिस स्कूल में नाबालिग ने खुद को जाना बताया, वहां स्कूल 8वीं तक ही लगता है।
पूछताछ होने पर नाबालिग ने ऐसा आरोप लगाने के सवाल पर कहा कि मामा के कहने पर उसने ऐसा किया था। कोर्ट ने ही पूरे मामले में पुलिस को गलत शिकायत दर्ज करने को लेकर भी फटकार लगाई। जिला न्यायालय में वकील कृष्णकुमार कुन्हारे और ईश्वर कुमार प्रजापति ने बताया, 9 अप्रैल 2017 को बंशी माधवानी के खिलाफ 16 साल की एक लड़की ने सराफा थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। नाबालिग ने पुलिस से शिकायत में बताया, मिलन साड़ी की दुकान पर बंशी माधवानी ने लड़की का नाम-पता पूछकर पहचान की। इसके बाद परेशान करने लगा। पुलिस ने बंशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
मामा के कहने पर रिपोर्ट
इस मामले में सराफा थाने के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र जैसवार ने कोर्ट में चालान पेश किया। नाबालिग ने कोर्ट को दिए बयान में बताया कि उसके मुंह बोले मामा पर मामी ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। बंशी माधवानी इस केस में मामी की कानूनी मदद कर रहा है। इसी रंजिश में मामा ने बंशी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट करने के लिए कहा था।
पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग
सेशन जज विशेष न्यायाधीश पावस श्रीवास्तव ने फैसले में टिप्पणी की, ये पॉक्सो एक्ट का सीधे-सीधे दुरुपयोग है। पुलिस के चालान के साथ लगे दस्तावेजों और उप प्राचार्या के बयान से यह साफ है कि नाबालिग 8वीं तक ही पढ़ी है। नाबालिग की मां भी बयान देने कोर्ट में नहीं पहुंची।