Itarasi News: सहारा चिटफंड स्कैम में सुब्रत राय सहित 20 को नोटिस जारी

3978 निवेशकों की साढ़े दस करोड़ की राशि का है मामला

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इटारसी से चंद्रकांत अग्रवाल की रिपोर्ट

इटारसी। सहारा ग्रुप के विरुद्ध इटारसी के 3978 निवेशकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर ने सुब्रत राय सहारा सहित अन्य को सूचना पत्र जारी कर पूछा है कि साढ़े दस करोड़ की निवेश राशि वापसी में व्यतिक्रम पर क्यों ना आप पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। उक्त आशय की जानकारी निवेशकों के अधिवक्ता रमेश के साहू एडवोकेट ने दी।

अधिवक्ता श्री साहू ने बताया कि सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लि., सहारा मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी लि., एवं सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड के खिलाफ आरंभिक रूप से 3978 निवेशकों ने मध्यप्रदेश निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 नियम 2003 के तहत रुपए 105307876/ की राशि वापस नहीं किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर नर्मदापुरम के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई के उपरांत सुब्रत राय सहारा सहित डीके श्रीवास्तव, ओ पी श्रीवास्तव, स्वप्नाराय,अनिल पांडेय, राना जिया, करुणेश अवस्थी,राज सारिन, नागाराजू कंचराल पुली रमाराव,ओ पी श्रीवास्तव,जिया कादरी, अलख कुमार शिवाजी सिंह, संजय श्रीवास्तव,सूरज सिंह,अशोक तिवारी, देवराज पांडे,सत्यप्रकाश श्रीवास्तव एवं प्रदीप श्रीवास्तव को नोटिस जारी किए गए हैं।