SEBI Strictness : आपने इस कंपनी में पैसा निवेश किया हो तो सावधान! 

छह महीने के लिए SEBI ने कंपनी बैन की, निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश!

917

SEBI Strictness : आपने इस कंपनी में पैसा निवेश किया हो तो सावधान! 

Mumbai : मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी Security Exchange Board Of India (SEBI) ने बिना अनुमति सलाहकार सेवाएं मुहैया कराने के लिए एम्पीरिक ट्रेड और उसके मालिक नीरज ठाकुर को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया। SEBI ने इस मामले में उन्हें सितंबर 2021 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नियामक ने अपनी जांच में पाया कि एम्पिरिक ट्रेड और नीरज ठाकुर रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लिए बगैर निवेश सलाहकार सेवाएं दे रहे थे।

SEBI ने अपने एक आदेश में कहा है कि आरोपी फर्म ने जनवरी-जुलाई 2019 के दौरान 83.70 लाख रुपए जुटाए थे। निवेश सलाहकार गतिविधियों के शुल्क के रूप में ली गई इस राशि को निवेशकों को तीन महीने में लौटाने का आदेश भी सेबी ने दिया है। इसके साथ ही SEBI ने निवेशकों का पैसा लौटाए जाने के छह महीने बाद तक कंपनी को सिक्योरिटी मार्केट में शिरकत करने से प्रतिबंधित कर दिया।

7 कंपनियों पर जुर्माना

एक अलग आदेश में SEBI ने ओमनी टेक इंफो सॉल्यूशंस लिमिटेड के मामले में नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 7 संस्थाओं पर कुल 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह आदेश तब आया जब SEBI को ओमिनटेक इंफोसल्शंस लिमिटेड (OIL) के शेयरों में उसके प्रवर्तकों और उनके सहयोगियों द्वारा हेराफेरी का आरोप लगाने वाली शिकायत मिली।