अब निकायों में आयुक्त नगरीय प्रशासन और संभागीय जेडी की अनुमति पर ही संविदा नियुक्ति

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अब निकायों में आयुक्त नगरीय प्रशासन और संभागीय जेडी की अनुमति पर ही संविदा नियुक्ति

भोपाल: प्रदेश के नगरीय निकायों में संविदा पर ऑपरेटर , उपयंत्री और प्रोग्रामर जैसे पदों को भरा जाना है। लेकिन यहां पर भर्तियों के लिए अब आयुक्त नगरीय प्रशासन और संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन की अनुमति लेना जरुरी होगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी और नगर निगम आयुक्त बिना अनुमति लिए इस तरह की भर्तियां नहीं कर सकेंगे।
प्रदेश के नगरीय निकायों में बारह हजार से अधिक पदों पर संविदा आधार पर भर्तिया की जाना है।

निकायों में प्रमुख रुप से उपयंत्री, प्रोग्रामर, कम्प्यूटर आपरेटर, फायर बिग्रेड मैनेजर, कार्यालय सहायक, स्वच्छता निरीक्षक, एकाउंट के जानकरों की भर्तिया संविदा पर की जाना है। इन पदों को चरणबद्ध तरीके से भर्ती करना है। सभी भर्तियां तय मापदंडों और वेतनमान के आधार पर की जाएगी। निकायों में करोड़ों के काम चल रहे है लेकिन इंजीनियरों की कमी को देखते हुए यह भर्तियां की जाना है। नियमित पद लंबे समय से खाली पड़े हुए है इसलिए ये भर्तियां की जाना है।

नगर पालिका संविदा सेवा नियमों के आधर पर दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मियों की भर्ती की जाना है।
राज्य स्तरीय पदों पर भर्ती करने के लिए आयुक्त नगरीय प्रशासन भरत यादव की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं जिला और निकाय स्तर पर रिक्त पदों को भरने के लिए वहां के संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी नगर निगम आयुक्तों,नगर पालिका और नगर परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है। भर्तियां उन्हीं निकायों में हो सकेंगी जिनका स्थापना व्यय 65 प्रतिशत से ज्यादा न हो। इसमें भी रिक्त पदों के केवल दस प्रतिशत तक बेहद जरुरी काम के लिए भर्तियां की जाएंगी।