Dry Day : गुजरात में मतदान के दो दिन MP के दो जिलों में ड्राय-डे!

सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी तक मद्यनिषेध संबंधी निर्देश

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Dry Day : गुजरात में मतदान के दो दिन MP के दो जिलों में ड्राय-डे!

Indore : गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान को देखते हुए सीमावर्ती जिले आलीराजपुर एवं झाबुआ में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मतदान के दिनों को शुष्क दिवस घोषित किए जाने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी किया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन के मुताबिक गुजरात राज्य की सीमा से लगे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में चरण के अनुसार मद्यनिषेध संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उसे 6 माह का कारावास या 2 हजार रुपए जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।

गुजरात में दो दिन मतदान
गुजरात राज्य की 182 सीटों पर 2 चरण में सामान्य निर्वाचन 2022 कार्यक्रम जारी किया गया है। 1 और 5 दिसंबर को मतदान एवं 8 दिसंबर को मतगणना होनी है।

इन बिंदुओं का पालन अनिवार्य
गुजरात राज्य के सीमावर्ती जिलों की सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी तक मतदान के समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से व मतगणना तिथि को क्षेत्र की शराब की दुकानें बंद रखी जाएगी तथा शराब बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। मतदान क्षेत्र में शराब के परिवहन की संभावना न रहे, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य सेलिंग प्वाइंट/सर्विस प्वाइंट आदि में शुष्क दिवस के आदेशों में उल्लेख अनुसार दिनांकों में किसी को भी शराब बिक्री एवं सेवा की अनुमति नहीं होगी।

गैर मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेंट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी की मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लाइसेंस उपलब्ध है, इन्हें भी शुष्क दिवस के आदेशानुसार शराब बिक्री/सेवा की अनुमति नहीं होगी। निर्देश में उल्लेख है कि उक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण में कटौती की जाए तथा बिना लाइसेंस परिसर में शराब के भंडारण पर आबकारी कानून में प्रावधानित प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाए।