Battle of Supremacy : दबदबे की जंग में अदालत ने दोनों गुटों को दोषी माना!

एक दशक पुराने मामले में भाजपा, कांग्रेस से जुड़े नेताओं को सजा!

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Battle of Supremacy : दबदबे की जंग में अदालत ने दोनों गुटों को दोषी माना!

रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

Ratlam : शहर के दो कुख्यात आपराधिक गिरोह में दबदबे को लेकर करीब एक दशक पहले हुए खूनी संघर्ष में आज अदालत ने सजा सुना दी। अदालत ने दोनों गुटों के आरोपियों को 6 से 7 साल तक की सजा सुनाई। एक दशक पहले 29 जनवरी 2012 की रात ‘अंबर’ और ‘भदौरिया’ गुट के बीच शहर की डाट की पुलिया क्षेत्र की रेलवे कॉलोनी में स्थित जूनियर इंस्टीट्यूट के सामने शिखा बार में दोनों गुटों के बीच दबदबे को लेकर हुई जमकर मारपीट थी। इसमें हथियारों का भी उपयोग किया गया था। इस हमले में दोनों तरफ से दर्जनों लोग घायल हुए थे।
इन आपराधिक दलों में दो व्यक्ति ऐसे हैं जो शहर की सियासत में अपना अच्छा खासा प्रभुत्व रखते हैं। यह दोनों ही व्यक्ति दो अलग-अलग राजनीतिक दलों से हैं। हाल ही में सम्पन्न हुए रतलाम नगर पालिक निगम चुनाव में कांग्रेस से महापौर पद पर चुनाव लड़े और हारे प्रत्याशी मयंक जाट (अम्बर ग्रुप) और उसके साथियों को 6 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं भाजपा से पार्षद पद पर विजय हुए भदौरिया ग्रुप के भगत सिंह भदौरिया और उसके साथियों को 7 साल की सजा सुनाई गई।

अदालत बनी छावनी
आज दोपहर को जब अदालत में इस प्रकरण का फैसला आना था, तब भारी संख्या में पुलिस बल और लोगों का जमावड़ा न्यायालय परिसर में देखने को मिला। शनिवार को भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच दोनों पक्षों की और से आरोपियों के पहुंचने के बाद एहतियात बतौर कोर्ट छावनी में तब्दील कर दी गई।

दोनों तरफ से की गई रिपोर्ट
कमल भदौरिया, रितेश भदौरिया, भाजपा पार्षद भगत सिंह भदौरिया, कालू, शरद भाटी तथा अन्य के खिलाफ जानलेवा हमला सहित अन्य विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी प्रकार दूसरे पक्ष की और से रितेश पिता हरि सिंह की रिपोर्ट पर यतेन्द्र भारद्वाज, ऋषि जायसवाल,अमित जायसवाल, मयंक जाट सहित अन्य के खिलाफ जानलेवा हमला,बलवा एवं आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज हुआ था। इस बहुचर्चित बलवे के बाद 6 महीने पहले प्रकरण की सुनवाई के बाद सभी को न्यायालय के फैसले का इंतजार था।

दोनों गुटों को सजा सुनाई
न्यायाधीश लक्ष्मण वर्मा ने भदौरिया ग्रुप के 4 लोगों 7-7 साल और अंबर ग्रुप के 7 लोगों को 6-6 साल की सजा सुनाई। इस प्रकरण से जुड़े दो आरोपी रितेश भदौरिया और रमेश सिंधी की मौत हो चुकी हैं।

भदौरिया गुट के इन लोगों सजा
▫️ भगत सिंह (भाजपा पार्षद) पिता सुरेश सिंह भदौरिया (52) निवासी सैलाना यार्ड,
▫️ शरद पिता मोहनलाल भाटी (40) निवासी महेश नगर,
▫️ रवि पिता रमेश चंद्र मीणा (29) निवासी नयागांव,
▫️ रितेश नाथ पिता वीरेंद्र नाथ (45) निवासी 80 फीट रोड को 7 वर्ष की सजा मिली।

अंबर ग्रुप के इन लोगों सजा
▫️ कांग्रेस नेता मयंक पिता दौलत राम जाट (31) निवासी अखंड ज्ञान आश्रम (सैलाना बस स्टैंड),
▫️ योगेंद्र सिंह पिता लोचन सिंह तोमर (30) निवासी आनंद विहार,
▫️ किशोर सिंह पिता मनोहर सिंह चौहान (31) निवासी शक्तिनगर,
▫️ अमित पिता सुरेंद्र जायसवाल (42) निवासी फ्रीगंज रोड,
▫️ ऋषि पिता विजेंद्र जायसवाल (35) निवासी फ्रीगंज रोड,
▫️ यतेंद्र पिता विश्व कांत भारद्वाज (38) निवासी इंदिरा नगर,
▫️ भूपेश पिता जगदीश नेगी (32) निवासी महेश नगर को 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।