युवती को 14 सेकंड से ज्यादा देखने पर हो सकती है जेल
क्या आपको यह जानकारी है कि किसी भी युवती या महिला को 14 सेकंड से ज्यादा देखने पर जेल हो सकती है?
इसका उत्तर है , हां हो सकती है।
यह जानकारी हम नहीं दे रहे हैं, यह जानकारी नेशनल क्राईम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के एक ट्वीट में दी गई है।
ट्वीट में कहा गया है कि क्योंकि जाने-अनजाने या मजाक में ही सही किसी परिचित या अपरिचित युवती या महिला को 14 सेकंड से ज्यादा घूरना आईपीसी की धारा 294 और 509 के तहत गंभीर अपराध माना गया है। ऐसे मामले छेड़छाड़ के अंतर्गत आते हैं।
ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 294 ए और बी का आश्रय लिया जाता है जो युवती या महिला के प्रति अश्लील इशारों, टिप्पणियों,
आवश्यक जानकारी :~
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किसी भी युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा देखने पर हो सकती है जेल। क्योंकि जाने-अंजाने व मजाक मे ही सही किसी परिचित व अपरिचित युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा घूरना IPC की धारा 294 व 509 के तहत गंभीर अपराध है। ऐसे मामले छेड़छाड़ के अंतर्गत आते है।— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) November 27, 2022
आवश्यक जानकारी :~
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किसी भी युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा देखने पर हो सकती है जेल। क्योंकि जाने-अंजाने व मजाक मे ही सही किसी परिचित व अपरिचित युवती/ महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा घूरना IPC की धारा 294 व 509 के तहत गंभीर अपराध है। ऐसे मामले छेड़छाड़ के अंतर्गत आते है।— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) November 27, 2022