Railways Rules : प्लेटफॉर्म टिकट वाले यात्री को सफर से नहीं रोका जा सकता!

सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर यात्री ट्रेन में चढ़ सकते हैं!

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Railways Rules : प्लेटफॉर्म टिकट वाले यात्री को सफर से नहीं रोका जा सकता!

New Delhi : यदि आपको ट्रैन से यात्रा करना है और टिकट नहीं मिल रहा तो अब रेलवे ने नया नियम लागू किया है। अब यात्री बिना रिजर्वेशन भी यात्रा कर सकते हैं। अभी तक तत्काल टिकट का ही विकल्प था। पर, अब नए नियम के मुताबिक यात्री अब रिजर्वेशन के बिना भी यात्रा कर सकेंगे।

इस नियम की जानकारी रेलवे ने अपनी वेबसाइट पर दी है। जानकारी के अनुसार, अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आपको ट्रेन से कहीं जाना है, तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। फिर आप आसानी से टिकट चेकर से टिकट बनवा सकते हैं। वह बिना जुर्माना के आपका टिकट बना देंगे। यह नियम रेलवे ने बनाया है। इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर तुरंत TTE से संपर्क करना होगा। फिर TTE आपके गन्तव्य स्थल तक की टिकट बनाएगा। आप TTE को कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं।

 

सीट खाली नहीं होने पर क्या होगा!

ट्रेन में सीट खाली नहीं होने पर TTE आपको रिजर्व सीट देने से मना कर सकता है। लेकिन, यात्रा करने से नहीं रोक सकता। अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनाल्टी चार्ज के साथ आप यात्रा का कुल किराया देकर टिकट बनवा लें। रेलवे के ये जरूरी नियम जो आपको जरूर जानना चाहिए।

प्लेटफॉर्म टिकट की वैल्यू 

प्लेटफॉर्म टिकट यात्री को ट्रेन में चढ़ने का पात्र बनाता है। इसके साथ यात्री को उसी स्टेशन से किराया चुकाना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है। किराया वसूलते वक्त डिपार्चर स्टेशन भी उसी स्टेशन को माना जाएगा और सबसे बड़ी बात कि आपको किराया भी उसी श्रेणी का देना होगा जिसमें आप सफर कर रहे होंगे।

अगर आपकी ट्रेन किसी कारणवश छूट गई है तो TTE अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को अलॉट नहीं कर सकता। यानी अगले दो स्टेशनों पर आप ट्रेन से पहले पहुंचकर अपना सफर पूरा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दो स्टेशनों के बाद TTE RAC टिकट वाले यात्री को सीट अलॉट कर सकता है। लेकिन आपके पास दो स्टेशन का विकल्प रहता है।