MLA Membership Canceled : हाईकोर्ट ने जज्जी की विधायकी खत्म की, जाति प्रमाण पत्र निरस्त!

स्पीकर को पत्र लिखा, SP को मामला दर्ज करने को कहा!

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MLA Membership Canceled : हाईकोर्ट ने जज्जी की विधायकी खत्म की, जाति प्रमाण पत्र निरस्त!

Gwalior : हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अशोकनगर के MLA जजपाल सिंह उर्फ जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। कोर्ट ने अशोकनगर के एसपी को फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में विधायक पर FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए। हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
इस मामले में विधायक जजपाल जज्जी ने कहा कि फैसले के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यह कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए उसी तरीके से लड़ा जाएगा। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विधायक की विधानसभा सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को भी पत्र लिखा है। अशोकनगर विधायक ने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र का उपयोग कर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा था और जीता भी था।
विधायक जज्जी ने ग्वालियर अंचल की अशोकनगर विधानसभा सीट से साल 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने भाजपा के लड्‌डूराम कोरी को हराया था। चुनाव हारने के बाद लड्‌डूराम ने हाईकोर्ट में जजपाल सिंह के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ याचिका दायर की थी। हालांकि, इसके बाद जज्जी ने 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी। फिर भाजपा के टिकट पर उपचुनाव जीता था। जबकि ये मामला 2018 के चुनाव के मामले में जुड़ा है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संगम जैन ने याचिका के साथ जजपाल सिंह के बनवाए सभी जाति प्रमाण पत्रों को पेश किया। जज्जी ने कीर जाति का प्रमाण पत्र बनवाया था। यह जाति पंजाब प्रांत में अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है, लेकिन मध्यप्रदेश में यह सामान्य वर्ग में आती है। इसलिए जजपाल सिंह को मध्यप्रदेश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। वह मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं और इनका प्रमाण पत्र वहीं बनेगा। उसी राज्य में लागू होगा।
हाईकोर्ट ने पहले जाति प्रमाण पत्र को लेकर दायर याचिका की सुनवाई की। आगे सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ के जज जीएस आहलूवालिया ने प्रमाण पत्र को गलत पाते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही अशोक नगर के एसपी को विधायक जजपाल सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अशोकनगर विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी की FIR दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही मध्यप्रदेश विधानसभा के स्पीकर को लिखा कि इस विधायक की सदस्यता को खत्म किया जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब अशोकनगर विधायक व सिंधिया समर्थक जजपाल सिंह उर्फ जज्जी की सदस्यता खत्म हो सकती है।