SC Decision : 39 महिला सैन्य अफसरों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश 

10 अगस्त को महिला अफसरों ने रक्षा मंत्रालय और सेना को कानूनी नोटिस दिया 

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IAS-PCS (mediawala)

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारतीय सेना (Indian Army) की 39 महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार से कहा है कि संबंधित आदेश जल्द जारी किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 25 अन्य महिला अफसरों को स्थायी कमीशन न देने के कारणों के बारे में जानकारी देने का भी निर्देश दिया। SC ने यह भी कहा कि जिन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं देने का फैसला किया, उन पर लिखित एफिडेविट दें कि क्या हमारे फैसले में उन सभी का स्थाई कमीशन कवर नहीं होता!

10 अगस्त को इन महिलाओं ने रक्षा मंत्रालय और सेना को कानूनी नोटिस भेजा था। कोई जवाब नहीं मिला तो इन महिला अधिकारियों ने SC का दरवाजा खटखटाया।

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Central Govt की और से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और वकील आर बालासुब्रमण्यम ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच को बताया कि 72 में से एक महिला अफसर ने सर्विस से रिलीज करने की अर्जी दी है। इसलिए सरकार ने 71 मामलों पर पुनर्विचार किया, इनमें 39 को स्थायी कमीशन की पात्र पाई गई।

केंद्र सरकार ने SC को बताया कि 71 में से 39 को स्थायी कमीशन दिया जा सकता है। साथ ही Central Govt ने कहा कि 71 में से 7 चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त हैं, जबकि 25 के खिलाफ अनुशासनहीनता के गंभीर मामले हैं और उनकी ग्रेडिंग खराब है।

SC में सेना की महिला अधिकारियों की और से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए 8 अक्टूबर को सेना से कहा था कि इसे अपने स्तर पर सुलझाया जाए। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा न हो कि इस मामले में भी हमें कोई आदेश फिर से देना पड़े।

महिला अधिकारियों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 25 मार्च 2021 को फैसला सुनाया था कि जिन महिलाओं के स्पेशल सेलेक्शन बोर्ड में 60% अंक से मिले हैं, जिनके खिलाफ डिसिप्लिन और विजिलेंस के मामले नहीं हैं उन महिला अधिकारियों को सेना परमानेंट कमीशन दे। इसके बाद भी इन महिला अफसरों को स्थाई कमीशन अब तक नहीं दिया।