जिंदगी भर जेल में रहेगा पुलिस टीम पर हमला करने वाला खतरनाक आतंकी अबू फैजल!

1198

जिंदगी भर जेल में रहेगा पुलिस टीम पर हमला करने वाला खतरनाक आतंकी अबू फैजल!

 

 

_जवानों पर हमला करनेवाला खतरनाक आतंकी अब जिंदगी भर जेल में ही रहेगा। खंडवा जेलब्रेक मामले में न्यायालय ने यह फैसला सुनाया हैं। मामले में सिमी आतंकी अबू फैजल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि कुख्यात आतंकी अबू फैजल अभी भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है।_

 

Bhopal : न्यायालय रघुवीर प्रसाद पटेल विशेष न्यायाधीश द्वारा आराेपी अबू फैजल को खंडवा की जेल से अपने साथियों के साथ भागने और पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में अबू फैजल को धारा 307, 395, 397 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुए 4 बार आजीवन कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया हैं।

 

प्रकरण की जानकारी देते हुए

जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि 07-नवम्बर-2023 न्यायालय रघुवीर प्रसाद पटेल विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में विशेष प्रकरण क्रमांक 154 /2015 थाना कोतवाली खण्डवा का अपराध क्रमांक 541/2013 के आरोपी अबू फैजल को धारा 307, 395, 397 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुए 4 बार आजीवन कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की और से विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र शर्मा एवं विक्रम सिंह द्वारा पैरवी की गई।

 

उन्होंने बताया कि खंडवा की जेल से 01-अक्टोबर-2013 को प्रतिबंधित संगठन सिमी के आरोपी अबू फैजल एजजूद्दीन, शेख मेहबूब, मोहम्मद असलम, जाकिर हुसैन व अमजद फरार होकर भाग रहें थे, रात्रि का समय था गश्त कर रहें आरक्षक नरेन्द्र सिंह, सुरेश, लोकेश हिरेन, कुंदन से आरोपियों की मुठभेड़ हुई थी। जिसमें आरोपियों द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया था और उनकी रायफल, मोटरसाइकिल छीनकर भाग गए थे, बाद में पुलिस ने सुनसान जगह से मोटरसाइकिल और रायफल बरामद की थी, सेंधवा पुलिस ने अबू फैजल सिमी के सदस्य खालिद व इरफान के साथ मुठभेड़ में पकड़ा था।

 

खंडवा के थाना कोतवाली में अबू फैजल व उसके साथियों के विरूद्ध 541/13धारा 395,397,307,353,332 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, प्रकरण को खंडवा न्यायालय से भोपाल एनआईए न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था। न्यायालयरघुवीर प्रसाद पटेल विशेष न्यायाधीश द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों पर सहमत होकर आरोपी अबू फैजल को धारा 307 भादवि मे 2 बार आजीवन कारावास एवं धारा 395 एवं धारा 397 भादवि मे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं आरोपी अबू फैजल को पूर्व मे भी 8 बार आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हैं एवं आरोपी के विरूद्ध 3 प्रकरण अभी भी विचाराधीन हैं।