मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उज्जैन विकास योजना-2035 में होगा उपांतरण

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मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उज्जैन विकास योजना-2035 में होगा उपांतरण

उज्जैन से अजेंद्र त्रिवेदी की रिपोर्ट

उज्जैन: मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार उज्जैन विकास योजना-2035 में ग्राम सावराखेड़ी एवं कस्बा उज्जैन में सिंहस्थ-2016 के लिये अधिसूचित सिंहस्थ क्षेत्र के अंतर्गत सेटेलाइट टाउन के लिये आरक्षित 148.679 हेक्टेयर भूमि का भूमि उपयोग उज्जैन विकास योजना-2021 में निर्दिष्ट भूमि उपयोग के अनुसार रखे जाने के लिये भूमि उपयोग उपांतरण की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में जरूरी निर्देश आयुक्त-सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा था कि उज्जैन के नये मास्टर प्लॉन से सिंहस्थ के आयोजन में कोई असुविधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिये। आवश्यक होगा तो मास्टर प्लॉन में परिवर्तन किये जा सकते हैं।
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 के प्रावधानों के तहत उज्जैन विकास योजना-2035 को 26 मई 2023 को स्वीकृत किया गया है। विकास योजना में कलेक्टर उज्जैन द्वारा सिंहस्थ-2014 के लिये अधिसूचित सिंहस्थ क्षेत्र के लिये ग्राम सावराखेड़ी एवं कस्बा उज्जैन में सेटेलाइट टाउन के लिये चिन्हित 148.679 हेक्टेयर भूमि पर सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक के साथ ही आवासीय भूमि उपयोग भी निर्दिष्ट किया गया है।

परीक्षण के बाद यह तथ्य संज्ञान में आया कि इस क्षेत्र के आवासीय होने पर सिंहस्थ के लिये पार्किंग एवं अन्य सेवा सुविधाओं के लिये भूमि की उपलब्धता में कठिनाई हो सकती है। साथ ही सिंहस्थ बायपास उज्जैन नगर के पश्चिम से उत्तर की ओर बाहरी क्षेत्र से होकर गुजरता है, जो पड़ाव क्षेत्र के लिये आरक्षित भूमि तक आवागमन के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आयुक्त-सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में सूचना का प्रकाशन भी कर दिया गया है। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में जानकारी सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को देखने के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय उज्जैन तथा वेबसाइट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में कोई भी व्यक्ति आपत्ति/सुझाव संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल अथवा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय उज्जैन को दैनिक समाचार-पत्रों में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा।