Accused Charged, Police Trapped : पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के आरोपी को बचाया, कोर्ट ने कहा उपायुक्त और समेत 9 पर केस दर्ज करें! 

चालान में नाम बदला, ब्रीथ एनालाइजर की जांच में ड्राइवर का नाम लिख दिया!

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Accused Charged, Police Trapped : पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के आरोपी को बचाया, कोर्ट ने कहा उपायुक्त और समेत 9 पर केस दर्ज करें! 

Indore : ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में रसूखदार आरोपी को बचाने के मामले में जोन 2 के पुलिस उपायुक्त, लसूड़िया टीआई आदि पर केस दर्ज होगा। कोर्ट ने इस संबंध में एमजी रोड पुलिस को आदेश दिया है। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

जानकारी के मुताबिक, पिछले दिनों पुलिस द्वारा प्रमुख चौराहों पर ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। अभियान में रसूखदार युवक अभिषेक सोनी (कार क्रमांक एमपी 11 जेडसी 5555) शराब पीकर चला रहा था। पुलिस ने उसे ड्रिंक एंड ड्राइव का आरोपी नहीं बनाते हुए उसके नौकर को कोर्ट में पेश कर दिया। पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान में मुख्य आरोपी के स्थान पर अन्य को आरोपी बनाया, जिसके चलते कोर्ट ने उक्त आदेश दिए।

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अब ये बनेंगे आरोपी

न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमएफसी) जय कुमार जैन ने एमजी रोड पुलिस को आदेश दिया है कि वह पुलिस उपायुक्त अभिनय विश्वकर्मा, लसूड़िया टीआई तारेश सोनी, उपनिरीक्षक राहुल डाबर, एसआई राहुल डाबर, एसआई नरेंद्र जायसवाल, एसआई महेंद्र मकाश्रे, एसआई कैलाश मर्सकोले, एएसआई राजेश जैन, आरक्षक बेनू धनगर के खिलाफ धारा 200, 203, 218, 465, 468, 471 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना करे। उक्त धाराएं संज्ञेय प्रकृति की है। इनमें अपराध सिद्ध होने पर सात वर्ष की सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने आदेश में यह भी लिखा कि इन प्रकरणों से पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न हुआ है।

दस्तावेजों में की छेड़छाड़ 

सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में यह बात सामने आई कि धारा 185 के तहत दर्ज कई प्रकरणों में दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई है। जिस व्यक्ति की ब्रीथ एनालाइजर से जांच की गई थी, बाद में उसका नाम काटकर किसी अन्य व्यक्ति का नाम पुलिस द्वारा लिख दिया गया। जांच में यह खुलासा हुआ कि पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान में वास्तविक आरोपियों के बजाए उनके नौकर के खिलाफ थे, जो घटना के समय वहां मौजूद ही नहीं थे। कोर्ट ने उक्त आदेश की प्रति पुलिस आयुक्त और प्रधान जिला न्यायाधीश को भी प्रेषित की है।

एमजी रोड थाने के टीआई विजय सिंह सिसोदिया ने कहा कि मामले में प्रकरण दर्ज करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया जा रहा है। अधिकारियों को कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। दोषी संबंधित पुलिस अधिकारियों पर शीघ्र केस दर्ज करेंगे।