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गृह निर्माण मंडल और राज्य उपभोक्ता आयोग के बड़े अफसरों की ACR अब CS करेंगे फाइनल

गृह निर्माण मंडल और राज्य उपभोक्ता आयोग के बड़े अफसरों की ACR अब CS करेंगे फाइनल

भोपाल
मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल और मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी और रजिस्ट्रार के वार्षिक परफारमेंस अप्रैजल रिपोर्ट को मुख्य सचिव अंतिम रुप से स्वीकृति देंगे। मंडल आयुक्त और आयोग अध्यक्ष अब इसे स्वीकृत नहीं करेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग ने इन अफसरों के वार्षिक परफारमेंस अप्रैजल रिपोर्ट लिखे जाने के लिए नये सिरे से चैनल निर्धारित किया है। मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी की वार्षिक परफारमेंस अप्रैजल रिपोर्ट प्रतिवेदक के रुप में आयुक्त गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल रहेंगे। इसके समीक्षक अधिकारी प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास रहेंगे। स्वीकृतिकर्ता अधिकारी मुख्य सचिव (CS) होंगे।

इसी तरह मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के रजिस्ट्रार की वार्षिक परफारमेंस अप्रैजल रिपोर्ट लिखने के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष प्रतिवेदक होंगे। समीक्षक अधिकारी खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव होंगे और स्वीकृतिकर्ता अधिकारी मुख्य सचिव होंगे। चूंकि ये दोनो पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के है इसलिए इन अफसरों की ACR को स्वीकृत करने का पावर अब मुख्य सचिव (CS) के पास रहेगा। इसके पहले विभागाध्यक्ष ही इनकी ACR अंतिम रुप से स्वीकृत करते थे।