Action in Prisoner’s Death : जेल में कैदी की मौत में मारपीट का खुलासा, जेल प्रभारी निलंबित!
धार से छोटू शास्त्री की रिपोर्ट
Dhar : जिला जेल धार में कल एक कैदी भैरव (भेरू) पिता बगदीराम की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हुई जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि उसके साथ जेल में ज्यादती की गई थी। उसके साथ मारपीट हुई थी, इस कारण उसे ज्यादा चोट आई और उसकी मौत हुई। इस मामले में जिला जेल के उप अधीक्षक श्यामलाल वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन के जारी आदेश में कहा गया कि 27 फरवरी को जिला जेल धार में तलाशी कराते समय प्रतिबंधित सामग्री जब्त होने पर कैदियों पर अनावश्यक बल प्रयोग किया गया। इसमें विचाराधीन कैदी भैरव पिता बगदीराम को चोट आने के कारण उपचार के लिए जिला चिकित्सालय धार भेजने पर उक्त बंदी की मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रभारी उप जेल अधीक्षक जिला जिला धार श्यामलाल वर्मा द्वारा अनावश्यक बल प्रयोग किया गया एवं कराया गया। वर्मा का कृत्य मध्य प्रदेश जेल नियमावली 1968 के नियम 224, 248 एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3 के विपरीत है। अतः इसे दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियमों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय केंद्रीय जेल इंदौर रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
मनोज मिश्रा को प्रभार सौंपा
इसके साथ ही यह आदेश भी जारी किया गया कि जिला जेल धार पर पदस्थ कार्यवाहक उप जेल अधीक्षक श्यामलाल वर्मा को निलंबित किए जाने के कारण जेल की प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मनोज कुमार मिश्रा सहायक जेल अधीक्षक केंद्रीय जेल इंदौर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष ड्यूटी हेतु जिला जैलदार पर तैनात किया जाता है।