

Action on Bhandari Resort : पुलिस को स्टॉफ की सूचना नहीं देने पर भंडारी रिसॉर्ट पर ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ के तहत कार्रवाई!
Indore : शहर में लगातार हो रही चोरी, हत्या, हत्या के प्रयास जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पाया गया कि कई बार शहर के व्यावसायिक उपक्रमों के कर्मचारी इन वारदातों में संलिप्त होते हैं। पुलिस कमिश्रर (शहर) संतोष सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (शहर) अमित सिंह ने इस सबंध मे निर्देश दिए हैं कि सभी व्यावसायिक उपक्रमों के कर्मचारियों की जानकारी संबंधित पुलिस थाने में दी जाए। लेकिन, पाया गया कि बायपास के कनाड़िया क्षेत्र में स्थित भंडारी रिसोर्ट ने अपने कई कर्मचारियों की जानकारी कनाड़िया थाने में दर्ज नहीं करवाई। इस पर भंडारी रिसोर्ट के मैनेजर पर कार्रवाई की गई।
पुलिस कमिश्नर के जारी आदेश में होटल, लॉज, व्यावसायिक उपक्रमों जिम, ब्यूटी पार्लर, स्पा सेंटर, मसाज पार्लर, होम डिलीवरी कंपनी आदि में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनकी सूचना नजदीकी थाने पर देना अनिवार्य है। ऐसे उपक्रम जिन्होंने थाने पर सूचना नहीं दी, उनके विरुद्ध प्रभावी चेकिंग करने के आदेश दिए गए हैं। इस क्रम में पुलिस थाना कनाडिया पर भंडारी रिजॉर्ट कनाडिया बाईपास रोड इंदौर के विरुद्ध 223 बीएनएस की कार्रवाई की गई।
यह कार्रवाई आज पुलिस ने 29 मई को थाना क्षेत्र में इलाका भ्रमण करते हुए की। होटल, लाज रेस्टारेंट को चेक करते भंडारी रिसोर्ट कनाडिया बायपास पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि रिसोर्ट में स्टॉफ मनोहर चौहान पिता उम्मेद सिंह चौहान फूड सुपरवाईजर, पंकज पिता जगदीश पंडित इलेक्ट्रीशियन, सुरेश शाह पिता रमेशचंद शाह, चंद्रकांत पाचनकर पिता दत्ताजीराव क्लीनिंग सुपरवाईजर कार्य करते पाए गए, जिनके बारे में पुलिस थाने को कोई सूचना नहीं है। इसके बाद भंडारी रिसोर्ट के मैनेजर मुकेश पिता बंशीधर लाड से उक्त स्टॉफ के बारे मे थाना कनाडिया पर सूचना देने के बारे में पूछताछ की गई, तो पाया कि मैनेजर ने इन कर्मचारियो के बारे में निर्धारित प्रारूप में थाने पर सूचना नहीं दी।
इस संबंध मे कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर भंडारी रिसोर्ट के मैनेजर पर धारा 163 (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जिसके अनुसार व्यावसायिक कर्मचारियों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर तय प्रारूप में देने के उपरांत ही उन्हें रखा जाए। जबकि, इस संबंध में होटल/रिसोर्ट मालिक को थाने सूचना दी जाना अनिवार्य है। भंडारी रिसोर्ट के मैनेजर मुकेश लाड का उक्त कृत्य से न्यायालय पुलिस आयुक्त के आदेश का उल्लंघन किया जाना पाया गया जो धारा 223 भा. न्या. संहिता के अंतर्गत दंडनीय होना पाया जाने से मैनेजर मुकेश पिता बंशीधर लाड के विरूद्ध धारा 223 भा न्याय सहिता 2023 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।