ADM fined Rs 6 lakh on 11 firms: ADM ने खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक पाए जाने पर 11 फर्मों पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

1 महीने में जुर्माना नहीं भरा तो लाइसेंस होंगे निलंबित

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ADM fined Rs 6 lakh on 11 firms: ADM ने खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक पाए जाने पर 11 फर्मों पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

Ratlam।खाद्य पदार्थों के नमूने मानक स्तर के नहीं पाए जाने पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय ने जिले की 11 फर्मों पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरा ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के दल द्वारा जिले में विभिन्न संस्थानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए थे। उनमें से कई नमूने अमानक स्तर के पाए जाने पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय ने 6 लाख रूपए का जुर्माना संबंधित फर्मों पर लगाया है।यदि उनके द्वारा 1 महीने के समय में जुर्माना नहीं भरा गया अथवा अपील नहीं की गई तो भू राजस्व से जुर्माना वसूल किया जाएगा तथा जुर्माना जमा नहीं करने तक उनके लाइसेंस नोटिस देकर निलंबित किए जाएंगे।

जिन फर्मों पर 1 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया हैं उनमें खुला तेल विक्रय करने पर रतलाम का बजरंग तेल भंडार,अवमानक मावा विक्रय करने पर वर्धमान मावा वाला,अवमानक स्तर का घी विक्रय करने पर पाटीदार ब्रदर्स धानमंडी शामिल हैं।जिन फर्मों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया उनमें अवमानक पनीर का उपयोग करने पर रतलाम की होटल समता सागर,नामली की मां सागर होटल,मिथ्या छाप नमकीन विक्रय करने पर खंडेलवाल नमकीन अंकित खंडेलवाल शामिल है।जिन फर्मों पर 40 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया हैं उनमें अवमानक सोयाबीन तेल विक्रय करने पर जावरा की श्याम ऑयल मिल तथा अवमानक तेल विक्रय करने पर स्नेहिल आयल मिल शामिल हैं।

इसके अलावा रावटी के समीरमल किराना पर नकली पारस घी विक्रय करने एवं जावरा के न्यू पार्श्वनाथ ट्रेडर्स पर अपमिश्रित चाय की पत्ती का विक्रय करने पर 30-30 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया हैं। जय महाकाली आइसक्रीम पर अवमानक कुल्फी का विक्रय करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया हैं।