
Administration Stopped Child Marriage : बाल विवाह की सूचना पर त्वरित कार्रवाई कर, विवाह रुकवाया!

Ratlam : जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रामनिवास बुधोलिया को 24 जनवरी को दूरभाष पर शहर के दीनदयाल नगर क्षेत्र में बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर शिकायत की जांच हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी श्रीमती अर्चना माहौर अपनी टीम एवं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं थी जहां जांच के दौरान बालिका के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी आयु 16 वर्ष 11 माह पाई जाने पर मौके पर बालिका के माता-पिता को समझाइश दी गई कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की पूर्ण होने के बाद ही विवाह किया जाए। समझाइश के उपरांत माता-पिता द्वारा सहमति व्यक्त की गई तब अधिकारियों ने उनके लिखित कथन भी लेते हुए माता-पिता को पुनः निर्देशित किया गया कि वे कानून का पालन करते हुए बालिका का विवाह निर्धारित आयु पूर्ण होने के पश्चात ही करें!





