Adoption Order : अधिनियम लागू होने के बाद ‘दत्तक’ का पहला आदेश इंदौर में जारी!

ADM अभय बेडेकर ने दत्तक ग्रहण के दो आदेश दिए!

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Adoption Order : अधिनियम लागू होने के बाद ‘दत्तक’ का पहला आदेश इंदौर में जारी!

Indore : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधित अधिनियम 2021 एवं दत्तक ग्रहण विनियम 2022 लागू होने के बाद दत्तक ग्रहण संबंधी सभी मामलो में 1 सितम्बर 2022 से न्यायालय से जिला मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित किए गए हैं। इन अधिनियमों के तहत पहला आदेश इंदौर में जारी किया गया।

आज 28 अक्‍टूबर को अपर जिला मजिस्ट्रेट डॉ अभय बेडेकर ने संस्था सेवा भारती मातृछाया जिला इंदौर दत्तक ग्रहण पर गए दो बच्चों के संबंध में दत्तक ग्रहण आदेश जारी किए। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने दो भावी दत्तक दम्पतियों शांताराम मारुती सुर्वे एवं अरुणा शांताराम सुर्वे तथा सोहन रॉय एवं मैत्रेयी रॉय से चर्चा के बाद दत्तक ग्रहण आदेश जारी किए। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि ये दोनों आदेश देश में दत्तक ग्रहण के पहले आदेश है।