ALIRAJPUR आदिवासी बालिका से दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में बड़ी कार्रवाई: आरोपियों के पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस निरस्त

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ALIRAJPUR आदिवासी बालिका से दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में बड़ी कार्रवाई: आरोपियों के पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस निरस्त

ALIRAJPUR: जिले के जोबट क्षेत्र में नाबालिग आदिवासी बालिका के साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन की जघन्य घटना के मामले में आलीराजपुर पुलिस ने सख्त और प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने यह कदम अपराध की गंभीरता, सामाजिक संवेदनशीलता और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है।

▪️30 नवम्बर को हुई थी गंभीर घटना

▫️पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह के अनुसार 30 नवम्बर 2025 को थाना जोबट क्षेत्र में नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन की घटना सामने आई थी। इस प्रकरण में इमरान पिता याकूब निवासी जोबट, अमजद पिता मुबारिक हुसैन खत्री और एक अन्य आरोपी अहमद शेख को आरोपी बनाया गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि अमजद मुख्य आरोपी है, जिसने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

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▪️गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध, आरोपी जेल भेजे गए

▫️पीड़िता की सूचना पर थाना जोबट में अपराध क्रमांक 498/2025 दर्ज किया गया। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 127(1), 115(2), 351(2), 3(5) सहित पॉक्सो एक्ट, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम तथा एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

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▪️पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू

▫️अनुसंधान के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मुख्य आरोपी अमजद पिता मुबारिक हुसैन के पास पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध है। वहीं आरोपी इमरान पिता याकूब के पास भी पासपोर्ट पाया गया। पुलिस के अनुसार इतने गंभीर अपराध में लिप्त व्यक्तियों के पास ऐसे दस्तावेज बने रहना सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आलीराजपुर पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों के पासपोर्ट निरस्त किए जाने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल को विधिवत प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। इसी प्रकार मुख्य आरोपी अमजद के पास उपलब्ध शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने के लिए जिला दण्डाधिकारी को भी प्रतिवेदन भेजा गया है।

▪️अपराधों में किसी भी स्तर पर नरमी नहीं

▫️पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह ने स्पष्ट किया कि नाबालिगों के विरुद्ध अपराध, दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ प्रशासनिक स्तर पर भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।