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साथ ही शराब का सेवन करते हुए नाच रहे थे। तभी पुलिस पहुंच गई और तीनों को पकड़ लिया। तीनों युवकों पर पुरानी धारा 188 की तरह भारतीय न्याय संहिता में 223 वीएनएस के तहत कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश का पालन नहीं करने पर केस दर्ज किया गया। अब युवकों को नोटिस दिया जाएगा, इसके बाद इसकी कार्यवाही न्यायालय में होगी।
कलेक्टर द्वारा इंदौर जिले के सभी पर्यटन क्षेत्रों में जोखिम भरे व एकांत वाले क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही पर्यटन स्थलों पर शराब का सेवन करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। इंदौर के आस-पास पर्यटन स्थलों पर पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। घूमने के लिए आने वाले लोग यहां जान जोखिम में डालकर नदी में नहाने लगते हैं। ऐसे में पैर फिसलकर अंदर डूबने का डर बना रहता है।
इन स्थानों पर प्रतिबंध
कलेक्टर के आदेश के तहत तिंछा फाल, चोरल फाल, चोरल बांध, सीतला माता फाल, कजली-गढ़, मेंहदी कुंड, जामन्या कुंड और अन्य जोखिम भरे और एकान्त वाले पर्यटन स्थल पर खतरनाक स्थल और पार्टी करना प्रतिबंधित किया गया है।