मुंबई क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की जमानत याचिका पर किला कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आर्यन खान की तरफ से सतीश मानशिंदे दलील दे रहे हैं वहीं NCB की तरफ से ASG अनिल सिंह ने पक्ष रखा।
मजिस्ट्रेट ने रिमांड आदेश जल्द से जल्द तैयार किया जाना है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उस आदेश को भी लिख सकूं। मुझे पता है कि आप सभी चिंतित हैं। मुझे कुछ समय चाहिए। आवेदन और दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज की जाती है। इस पर मानशिंदे ने कहा कि गंभीर अपराध करने वाले लोग घूम रहे हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। मैंने कभी अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया। मानशिंदे की दलील थी कि NCB के पास Aryan के खिलाफ कुछ नहीं है। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। सभी अपराधों में अधिकतम 3 वर्ष की सजा है। वो क्यों छेड़छाड़ करेगा! एनसीबी के पास सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं। सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति प्रभावशाली परिवार से है इसका मतलब यह नहीं है कि वह सबूतों से छेड़छाड़ करेगा।
मानशिंदे ने कोहली केस का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी जमानत याचिका जज ने इसलिए ठुकराई क्योंकि तब स्पष्ट नहीं था कि सेक्शन 27 ए लागू होता है या नहीं। सरकारी वकील ने कहा कि इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस पर मानशिंदे ने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं यहां अधिकार के मामले में जमानत मांगने नहीं आया हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ये अपराध जमानती है, लेकिन आपके पास अगर Aryan के खिलाफ सबूत नहीं है, तो आप मुझे एक मिनट के लिए भी नहीं रोक सकते।