शहडोल। कमिश्रर शहडोल संभाग राजीव शर्मा ने निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताएं करने के कारण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उमरिया में पदस्थ सहायक यंत्री योगेंद्र सिंह परिहार को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम के विपरीत आचरण करने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1964 के नियम 09 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में श्री परिहार का मुख्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अनूपपुर नियत किया गया है।
कमिश्रर द्वारा जारी निंलबन आदेश में कहा गया है कि सहायक यंत्री द्वारा अपने पदीय दायित्वों के साथ-साथ कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग में भी अतिरिक्त रूप से निर्माण कार्यों का संपादन किया जा रहा था। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत विभागीय छात्रावासों एवं आश्रमों में नवीन, लघु मरम्मत निर्माण कार्य इनके देखरेख में कराये गये। उक्त निर्माण कार्यों के संबंध में प्राप्त शिकायत के अनक्रम में कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा गठित समिति के द्वारा जांच की गई। जिसमें पाया गया कि स्वीकृति निर्माण कार्य कराये ही नहीं गये और ठेकेदार के नाम निर्माण कार्यों के देयक तैयार कराकर भुगतान कराया गया है। इस प्रकार श्री परिहार द्वारा शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। कलेक्टर उमरिया के प्रस्ताव के साथ जांच प्रतिवेदन से प्रमाणित है कि श्री सिंह का यह कृत्य पदीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं उदासीनता का द्योतक है।