Author accuses Trump of sexual assault,जिसके लिए देने पड़ेंगे 692 करोड़ रुपये
न्यूयॉर्क की एक जूरी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े यौन शोषण के मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें 83.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 692 करोड़ रुपये देने को कहा है.
ट्रंप को 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कॉलमिस्ट ई जीन कैरोल को बदनाम करने का आरोप लगा था. अमेरिकी पत्रकार, लेखिका और कॉलमिस्ट ई जीन कैरोल ने ट्रंप के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोप लगाया था कि पूर्व राष्ट्रपति ने एक लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर में उनके साथ बलात्कार किया था. हालांकि कुछ ज्यूरी सदस्यों ने कैरल के बलात्कार के आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन फिर लंबे विचार-विमर्श के बाद सिविल ट्रायल में उनकी शिकायतों को अपनी जगह बरकरार रखा था.
1990 के दशक का मामला
ट्रंप अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर किसी गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया है. लेकिन उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए सभी आरोपों से इनकार किया है. कोर्ट का फैसला आने के बाद ट्रंप के वकीलों का कहना है कि वो बड़ी बेंच में अपील करेंगे. ट्रंप को कैरोल को बदनाम करने और 1990 के दशक में उनके साथ यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया था. ट्रंप ने इस मामले में आरोप लगाने वाली महिला को जादू-टोने का शिकार बताते हुए और इस फैसले को हास्यास्पद बताया है.
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मुआवजे पर हुई थी सुनवाई
नवीनतम मुकदमे में, जूरी को केवल यह तय करना था कि मिल कैरोल को कितना मुआवजा यानी कंपनशेसन दिया जाना चाहिए? क्षतिपूर्ति उस नुकसान के लिए जो जजों ने पाया कि ट्रंप के बयानों से पीड़िता की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई और उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा. आपको बताते चलें कि मानहानि से जुड़ा ये मामला ट्रंप के लिए एक दोधारी तलवार की तरह है. जिसमें ट्रंप को पीड़िता के खिलाफ बयानबाजी रोकने के लिए भी सख्त आदेश जारी करना पड़ा. शुक्रवार दोपहर को फैसला सुनाने में सात पुरुषों और दो महिलाओं की जूरी को करीब तीन घंटों का वक्त लगा.
गौरतलब है कि ट्रंप, अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन कैंडिडेट हो सकते हैं. जबकि उनके खिलाफ 91 आपराधिक मामले चल रहे हैं
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