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छात्राओं से अश्लील हरकत के आरोप में शिक्षक निलंबित

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छात्राओं से अश्लील हरकत के आरोप में शिक्षक निलंबित

छतरपुर: छतरपुर जिले में छात्राओं के साथ कथित अश्लील हरकत के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। शासकीय प्राथमिक शाला हरिजन बस्ती धौरी के प्राथमिक शिक्षक संजीव कुमार चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।

मामला संज्ञान में आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी अरुण शंकर पांडे ने गंभीरता दिखाते हुए जांच के आदेश दिए थे। जांच के लिए विकासखंड स्त्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केंद्र छतरपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए हैं।

प्रतिवेदन के अनुसार शिक्षक पर विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के साथ अशोभनीय और आपराधिक श्रेणी की हरकत करने के आरोप हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। शिक्षा विभाग ने माना है कि यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1), 3(2) एवं 3-(क), (ख) के विपरीत है और गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। साथ ही यह शिक्षकीय गरिमा के भी विरुद्ध है।

म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत संजीव कुमार चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, गौरिहार, जिला छतरपुर नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। अभिभावकों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिक्षा विभाग का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।