शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को ब्लैकमेल करने वाले शख्स के खिलाफ जमानती वारंट जारी

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इंदौर: अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री पवन जैन द्वारा शासकीय कर्मचारियों को ब्लैकमेल करने के मामले में ओम प्रकाश पाटीदार के विरुद्ध जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए गए हैं। ओम प्रकाश पाटीदार जो पूर्व में सिविल हॉस्पिटल महू में कार्यरत थे, के विरुद्ध शासकीय कर्मचारियों को गलत कार्य करने के लिए दबाव बनाने एवं ब्लैकमेल करने की शिकायत आज महू के बीएमओ श्री हंसराज वर्मा एवं अस्पताल में कार्यरत अन्य कर्मचारियों द्वारा एडीएम कोर्ट में की गई।

उल्लेखनीय है कि ओम प्रकाश पाटीदार पूर्व में सिविल हॉस्पिटल महू में रोगी कल्याण समिति में अस्थाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त थे। इन्हें तब तत्कालीन सीएमएचओ द्वारा दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर पद से हटा दिया गया था। ओम प्रकाश पाटीदार द्वारा पुनः आउटसोर्सिंग के माध्यम से अस्पताल में कार्य करने के लिए आवेदन दिया गया, आवेदन स्वीकृत किए जाने के पश्चात ओम प्रकाश पाटीदार द्वारा बीएमओ श्री हंसराज वर्मा एवं अस्पताल में कार्यरत अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर्स को परेशान एवं ब्लैकमेल करने की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को की गई।

उक्त शिकायत को संज्ञान में लेते हुए आज कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री पवन जैन द्वारा ओम प्रकाश पाटीदार के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किए गए। अपर कलेक्टर श्री पवन जैन ने कहा कि ओम प्रकाश पाटीदार के विरुद्ध की गई शिकायत की तथ्य पूर्ण जांच की जाएगी एवं शिकायत सही पाए जाने पर इनके विरुद्ध जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासकीय कर्मचारी एवं अधिकारियों तथा अन्य लोगों को भी इस तरह की ब्लैक मेलिंग से बचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही है।